Fraud Trading Schemes: SEBI का अलर्ट- शेयर बाजार में FPIs के नाम पर फ्रॉड एक्टिव, निवेशकों को लगा रहे हैं चूना

SEBI Alert on Fraud Trading Schemes: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकों के लिए सीमित छूट के साथ FPI निवेश की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि लोगों की ऐसी स्कीम्स का झांसा दिया जा रहा है।

Updated On 2024-02-26 19:06:00 IST
Sebi Alert

SEBI Alert on Fraud Trading Schemes: अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार में इंवेस्टमेंट और ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसर, आजकल बाजार में ट्रेडिंग को लेकर कई तरह की धोखाधड़ी चल रही है। ऐसे गिरोह आपकी खून पसीने की कमाई को दो मिनट में लेकर चंपत हो जाएंगे। पिछले दिनों मिलीं शिकायतों के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने निवेशकों को शेयर बाजार के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर सतर्क किया है। शेयर बाजार नियामक ने कहा कि निवेशक ऐसे ठगों से सावधान रहें। कुछ लोग आजकल खुद को SEBI-रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) बताकर ट्रेडिंग स्कीम का झांसा दे रहे हैं। 

SEBI ने विज्ञप्ति में क्या कहा?
सेबी (SEBI) ने सोमवार को कहा कि पिछले दिनों फ्रॉड ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जो SEBI-रजिस्टर्ड FPIs के साथ जुड़े होने की बात कहते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म कुछ स्पेशल परमिशन के साथ FPI या विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) सब-खातों या संस्थागत खातों के जरिए ट्रेडिंग का मौका उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स, सेमिनार और स्टॉक मार्केट में मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से निवेशकों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ ही ठग वॉट्सऐप या टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म लाइव टेलीकॉस्ट का भी सहारा लेते हैं।

ऐसे अंजाम दी जा रही धोखाधड़ी
विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि SEBI-रजिस्टर्ड FPIs के कर्मचारी बनकर धोखेबाज आपको ऐसी एप्लिकेशन्स डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। जिस पर उन्हें शेयर खरीदने, IPOs अप्लाई करने और निवेश का फायदा मिलने का दावा किया जाता है। ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि इसके लिए आधिकारिक डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। इस धोखाधड़ी में इस्तेमाल हो रहे मोबाइल नंबर फर्जी नाम और पते पर लिए जाते हैं।   

'ट्रेडिंग के लिए डीमेट होना जरूरी'
सेबी ने स्पष्ट किया है कि आम निवेशकों को यह जानना बेहद जरूरी है कि FPI इंवेस्टमेंट रूट भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, जो SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स) नियम, 2019 में कुछ रियायतों के साथ उल्लेखित है। ट्रेडिंग के लिए 'संस्थागत खाता' का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए निवेशकों का किसी SEBI-रजिस्टर्ड ब्रोकर/ट्रेडिंग मेंबर और डिपॉजिटरी पार्टनर के साथ ट्रेडिंग और डीमेट खाता होना जरूरी है। SEBI ने शेयर बाजार में FPIs को राहत नहीं दी है। निवेशकों को ऐसी धोखाधड़ी का शिकार होने से बचना चाहिए।

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