New Scheme: माता-पिता नाबालिगों के लिए भी कर पाएंगे निवेश, नहीं मिलेगा टैक्स छूट का लाभ, पढ़ें क्या है NPS वात्सल्य स्कीम?

New Scheme: सामान्य एनपीएस स्कीम में 18-65 साल तक के हितग्राहियों का खाता खोला जाता है। साथ ही नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत उन्हें निवेश पर टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है।

Updated On 2024-07-23 18:22:00 IST
New Pension Scheme Vatsalya

New Scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में एक नई योजना का ऐलान किया है। इसका नाम है एनपीएस-वात्सल्य (NPS Vatsalya), जिसके अंतर्गत माता-पिता और अभिभावक नाबालिग बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं। उनके बालिग होने पर यह स्कीम नॉर्मल बिना रुकावट के एनपीएस अकाउंट में बदली जा सकेगी।

एनपीएस-वात्सल्य के निवेश पर टैक्स छूट नहीं
बता दें कि सामान्य एनपीएस स्कीम में 18-65 साल तक के हितग्राहियों का खाता खोला जाता है। साथ ही नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत उन्हें निवेश पर टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। हालांकि, आज नई घोषणा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने एनपीएस-वात्सल्य योजना के निवेश पर किसी तरह की टैक्स छूट प्रदान करने से इनकार कर दिया।

टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है उद्देश्य: वित्त सचिव 

  • वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने कहा- "हमारा उद्देश्य एक सरल टैक्स सिस्टम बनाना है, न कि इसे जटिल करना। हम साफ तौर से पर्सनल टैक्स पर ज्यादा से ज्यादा कर कटौती की संभावना नहीं देख रहे हैं।"
  • मोदी सरकार की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब पुरानी कर व्यवस्था (ओल्ड टैक्स रिजीम) में 76 टैक्स रिबेट और डिडक्शन शामिल हैं। इस रिजीम में टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम, जिसे 2/3 (दो तिहाई) करदाताओं ने अपनाया है, को और ज्यादा आकर्षक बनाया है।

NPS Vatsalya: क्या है नई पेंशन स्कीम?
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा- "एनपीएस-वात्सल्य, एक योजना शुरू की जाएगी, जो माता-पिता और अभिभावकों को नाबालिगों के लिए योगदान करने की इजाजत देगी। उनके बालिग होने पर यह योजना सामान्य एनपीएस खाते में बदली जा सकेगी।"

प्राइवेट सेक्टर के लिए NPS कंट्रीब्यूशन लिमिट बढ़ी

  • दूसरी ओर, वित्त मंत्री ने प्राइवेट सेक्टर में इम्पलॉयर के लिए NPS कंट्रीब्यूशन लिमिट को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। यह लिमिट पब्लिक सेक्टर के लिए भी बढ़ाई गई है। यह बदलाव सिर्फ नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) के तहत लागू होगा।
  • वित्त मंत्री ने कहा, "सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार के लिए कर्मचारियों की सैलरी के 10 से 14 प्रतिशत तक नियोक्ताओं द्वारा एनपीएस के प्रति व्यय की कटौती का प्रस्ताव है। रिटायरमेंट सेविंग स्कीम एनपीएस के रिव्यू के लिए बनाई गई समिति ने काफी प्रगति की है।''

Similar News