Home Loan: दूसरे घर के लोन पर कैसे उठाएं इनकम टैक्स छूट का फायदा, जानें कौनसी कर व्यवस्था चुननी पड़ेगी?

Home Loan Tax Benefits: होम लोन से जुड़े आयकर लाभ उस वित्तीय वर्ष से मिलते हैं, जब आपने घर का कब्जा है। गौर करने वाली बात ये है कि अगर किसी वित्तीय वर्ष के अंत में कब्जा लिया जाता है, तो पूरे वर्ष के लिए लाभ मिलता है। 

Updated On 2024-04-20 19:39:00 IST
home loan tax benefit

Home Loan Tax Benefits: आयकर टैक्स में छूट पाने के लिए होम लोन भी कारगर उपाय हो सकते हैं। अगर आपके पास स्वयं का घर है और इस पर होम लोन चल रहा है तो लोन के ब्याज और रिपेयमेंट पर टैक्स लाभ लिया जा सकता है। हालांकि, आपको यह फायदा केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा। नई कर व्यवस्था में होम लोन पर टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है।

उदाहरण से समझें होम लोन टैक्स छूट का गणित?
रामू ने मई 2022 में एक होम लोन लिया है। उसे मार्च 2024 में फ्लैट का परेशन मिला। ऐसे में उसे होम लोन के ब्याज और रिपेयमेंट राशि पर टैक्स लाभ का फायदा मिलेगा। यह उसका दूसरा घर है और इसे माता-पिता भी उपयोग करेंगे। पहला घर रामू ने खुद के लिए फाइनेंस कराया है। 

2 लाख तक के ब्याज लाभ के लिए कर सकते हैं दावा 
इस स्थिति में आपको होम लोन से जुड़े आयकर लाभ उस वित्तीय वर्ष से मिलते हैं, जब आपने घर का कब्जा है। गौर करने वाली बात ये है कि अगर किसी वित्तीय वर्ष के अंत में कब्जा लिया जाता है, तो पूरे वर्ष के लिए लाभ मिलता है। टैक्स रूल्स के मुताबिक, आपके अधिकतम दो घरों को स्वयं के रहने के लिए ही माना जाता है। इसके अलावा पहले घर के लिए भी होम लोन लिया है, तो 2 लाख रुपए के ब्याज लाभ के लिए धारा 24(b) के तहत दावा किया जा सकता है।

डेढ़ लाख की टैक्स छूट सीमा में रिपेमेंट भी शामिल
मेन रिपेमेंट के लिए धारा 80सी के तहत आप एक घर के किसी भी लोन को मुख्य राशि के लिए अन्य पात्र आइटमों के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन आपको कुल छुट सीमा 1.50 लाख पर ही आयकर का फायदा मिलेगा। लेकिन होम लोन से जुड़े बेनिफिट केवल ओल्ड टैक्स रीजीम चुनने पर ही मिलेंगे।

Similar News