ITR E-Verification: ITR फाइल कर दिया पर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया? जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रोसेस

ITR Filing e-verification: सरकार ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी थी, जिस वजह से 7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हुए। लेकिन अभी बी करीब 86 लाख आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं हुए हैं। इसकी डेडलाइन ITR फाइलिंग की तारीख से 30 दिन है।

Updated On 2025-09-16 20:16:00 IST

How to e-verify income tax return

ITR e-verification process: असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख सरकार ने 1 दिन बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी थी। इसका कारण था आखिरी दिन पोर्टल पर आई तकनीकी गड़बड़ी। इस बार रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल आईटीआर फाइल करना ही काफी है? तो इसका जवाब ना है।

रिर्टन की प्रोसेस पूरी करने के लिए ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है। अगर निर्धारित समय सीमा में e-Verify नहीं किया गया तो फाइल किया गया रिटर्न अवैध मान लिया जाएगा।

कितनी ITR हुईं वेरिफाई और कितनी बाकी?

आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर तक कुल 70889145 (लगभग 7.09 करोड़) आईटीआर दाखिल हुईं। इनमें से 6.23 करोड़ ITR e-Verify की जा चुकी हैं। यानी करीब 86 लाख इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक वेरिफाई नहीं हुईं हैं।

ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन क्या है?

टैक्सपेयर्स को ध्यान रखना होगा कि ई-वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख ITR फाइलिंग की तारीख से 30 दिन होती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 15 सितंबर को ITR फाइल किया है तो आपको 14 अक्टूबर तक ई-वेरिफिकेशन करना होगा। अगर ITR समय पर फाइल किया गया लेकिन 30 दिनों में वेरिफाई नहीं हुआ तो रिटर्न रद्द माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको फिर से ITR फाइल करनी पड़ेगी।

आईटीआर को ई-वेरिफाई करने के तरीके

  • इनकम टैक्स विभाग ने ई-वेरिफिकेशन के लिए कई सुविधाएं दी हैं। आप कोई एक विकल्प चुन सकते हैं।
  • Aadhaar OTP (सबसे आसान और तेज़ तरीका)
  • नेट बैंकिंग के जरिए
  • बैंक खाता / डिमैट अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड
  • बैंक एटीएम (ऑफलाइन तरीका)
  • डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट

टैक्स बेस बढ़ा, बढ़ी कंप्लायंस

इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि हर साल ITR फाइलिंग में बढ़ोतरी हो रही है। AY 2024-25 में 7.28 करोड़ ITR फाइल हुए थे, जबकि उससे पिछले साल यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 में 6.77 करोड़। यह लगभग 7.5 फीसदी सालाना वृद्धि को दिखाता है। इस बार का आंकड़ा दिखा रहा है कि करदाता की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोग अब ज्यादा जागरूक होकर टैक्स कंप्लायंस कर रहे हैं।

(प्रियंका कुमारी)

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