ITR-3 फॉर्म AY 2025-26: किन्हें भरना चाहिए, क्या हैं नए नियम? आसान भाषा में समझें

AY 2025-26 के लिए ITR-3 अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है। जानिए किन करदाताओं को यह फॉर्म भरना चाहिए, किन्हें नहीं और इस बार क्या बड़े बदलाव हुए हैं।

Updated On 2025-07-30 18:37:00 IST

AY 2025-26 के लिए ITR-3 अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

ITR-3 Form AY 2025-26: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR-3 फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है। यह फॉर्म खासतौर पर उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी कमाई व्यवसाय, पेशे या साझेदारी फर्म से आय के रूप में होती है। अगर आपकी आमदनी वेतन, पेंशन, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से भी हो, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं।

ITR-3 कौन भर सकता है?

  • जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से हो (Audit या Non-Audit केस)।
  • साझेदारी फर्म से वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस आदि मिलता हो।
  • साथ ही वेतन, पेंशन, मकान किराया, पूंजीगत लाभ जैसी दूसरी आय भी हो।

ITR-3 कौन नहीं भर सकता?

  • जिनकी आय केवल वेतन, किराया या ब्याज से है और पेशे या व्यवसाय से नहीं आता हो वो आईटीआर-3 फॉर्म नहीं भर सकता है।
  • कंपनियों या LLP जैसे संस्थानों के लिए आईटीआर-3 फॉर्म नहीं है।

ITR-3 में क्या बदला है?

  • शेड्यूल AL की सीमा बढ़ी अब केवल वे करदाता जिनकी संपत्ति ₹1 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हें ही यह विवरण देना होगा (पहले ₹50 लाख थी)।
  • पूंजीगत लाभ की नई रिपोर्टिंग अब संपत्ति बिक्री पर लाभ को 23 जुलाई 2024 से पहले या बाद की खरीद पर अलग-अलग दिखाना होगा।
  • एलटीसीजी कर विकल्प - बिना इंडेक्सेशन: 12.5%,  इंडेक्सेशन के साथ: 20%
  • नई कटौती रिपोर्टिंग व्यवस्था अब धारा 80C, 80E, 80EEA, 10(13A) जैसी कटौतियों के लिए ज्यादा विवरण देना होगा।

ITR-3 और ITR-4 में क्या अंतर है

ITR-3

ITR-4

व्यवसाय/पेशे से आमदनी 

अनुमानित आय (Presumptive Income)

कोई आय सीमा नहीं

कुल आय ₹50 लाख से कम होनी चाहिए

Audit और Non-Audit दोनों मामलों के लिए

धारा 44AD, 44ADA, 44AE के तहत

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख (AY 2025-26)

  • Non-Audit केस के लिए: 15 सितंबर, 2025
  • ऑडिट केस के लिए: 31 अक्टूबर, 2025

नोट: ITR-3 भरने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप ITR-1, ITR-2 या ITR-4 भरने के योग्य नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर विजिट करें।

Tags:    

Similar News