इनकम टैक्स रिटर्न 2025: किन कमाई पर नहीं देना होता टैक्स, ITR भरने से पहले जरूर जान लें

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरना हर करदाता की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किस कमाई पर टैक्स नहीं लगता है ये भी जानना जरूरी है।

Updated On 2025-07-04 16:18:00 IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी जरूरी बातें।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर करदाता की जिम्मेदारी होती है, लेकिन टैक्स से जुड़े नियम और छूट के प्रावधान जानना उतना ही जरूरी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे में यदि आप भी रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यह जान लेना चाहिए कि आपकी कौन-कौन सी आमदनी टैक्स फ्री है। कई लोग टैक्स फाइल करते समय ऐसी इनकम भी शामिल कर लेते हैं जो वास्तव में टैक्स के दायरे में नहीं आती। इससे न केवल उनका रिफंड अटक सकता है, बल्कि गलती से अतिरिक्त टैक्स भी भरना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में कुछ खास तरह की कमाई को टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। यह छूट खेती से हुई आय से लेकर स्कॉलरशिप और पीएफ बैलेंस तक में मिलती है। यहां हम बता रहे हैं ऐसी ही टैक्स फ्री इनकम की पूरी लिस्ट जिसे जानना हर टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है।

1. खेती से होने वाली कमाई

भारत में कृषि से होने वाली आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार, खेती से हुई कमाई को पूरी तरह टैक्स फ्री रखा गया है। इसमें खेत की उपज, उससे जुड़ी प्रोसेसिंग और बिक्री से हुई कमाई शामिल है।

2. सेविंग अकाउंट पर ब्याज

अगर आपके सेविंग अकाउंट में साल भर में ब्याज से ₹10,000 या उससे कम की कमाई होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन यदि यह रकम एक से ज्यादा खाते मिलाकर ₹10,000 से ज्यादा हो जाती है, तो अतिरिक्त राशि टैक्सेबल हो जाती है।

3. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

इस स्कीम के तहत जमा की गई मूल राशि टैक्स फ्री होती है। हालांकि, इस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है। यह छूट खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद है।

4. पीएफ (Provident Fund) बैलेंस

EPF में जमा की गई रकम पर Section 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि यह छूट तभी मिलती है जब कर्मचारी का योगदान उसकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक न हो।

5. ग्रेच्युटी की राशि

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। वहीं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ₹10 लाख तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा ₹20 लाख है।

6. स्कॉलरशिप और पुरस्कार

छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप या किसी पुरस्कार राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसे शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से टैक्स फ्री रखा गया है।

7. स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS)

VRS के तहत कर्मचारी को मिलने वाली अधिकतम ₹5 लाख की राशि टैक्स फ्री होती है। इससे अधिक की रकम पर सामान्य टैक्स नियम लागू होंगे।

ITR भरते समय यह जरूरी है कि आप यह पहचान सकें कि आपकी कौन-सी आमदनी टैक्स फ्री है और कौन-सी टैक्सेबल। इससे न केवल टैक्स भरने में पारदर्शिता रहती है, बल्कि अतिरिक्त टैक्स भरने से भी बचा जा सकता है।

Tags:    

Similar News