Nominee Bank Details: अब घर बैठे जोड़ें बैंक, म्यूचुअल फंड और EPF में नॉमिनी, जानें ऑनलाइन प्रोसेस
Nominee For Bank account: बिना नॉमिनी के परिवार को बैंक और निवेश की रकम पाने में महीनों का समय लग सकता है। अब बैंक, म्यूचुअल फंड और EPF में नॉमिनेशन पूरी तरह ऑनलाइन और आसान हो गया है।
Nominee Bank Details: बैंक, ईपीएफओ में कैसे नॉमिनी जोड़ें, जानें पूरा प्रोसेस।
Nominee For Bank account: अगर किसी बैंक ग्राहक या निवेशक की मौत बिना नॉमिनी रजिस्ट्रेशन के हो जाए, तो परिवार को पैसे पाने में महीनों लग जाते हैं। कई बार कोर्ट के आदेश, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र और बार-बार संस्थानों के चक्कर लगाने पड़ते। लेकिन अगर नॉमिनी पहले से दर्ज है, तो बैंक और फंड हाउस रकम तुरंत जारी कर देते हैं।
अब बैंक, म्यूचुअल फंड और ईपीएफओ सभी ने डिजिटल वर्कफ़्लो अपना लिया, जिससे नॉमिनेशन अपडेट करना पहले से कहीं आसान हो गया। ज्यादातर लोग मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही मिनट में प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
बैंक अकाउंट में नॉमिनी कैसे जोड़ें
ज्यादातर बड़े बैंक नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप के जरिए नॉमिनी अपडेट की सुविधा दे रहे हैं। लॉगिन करने के बाद यह विकल्प अकाउंट सर्विसेज या प्रोफाइल सेटिंग में मिलता है। अकाउंट चुनने के बाद नॉमिनी का नाम, रिश्ता और जन्मतिथि भरनी होती है। प्रक्रिया OTP से वेरिफाई की जाती है।
कुछ बैंक आधार आधारित ई-साइन भी मांगते हैं। पुराने अकाउंट या जॉइंट अकाउंट में कभी-कभी शाखा जाने की जरूरत पड़ सकती है। अपडेट पूरा होने पर नॉमिनी का नाम ऑनलाइन अकाउंट डिटेल में दिखने लगता है।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने का तरीका
म्यूचुअल फंड निवेशक AMC वेबसाइट, निवेश प्लेटफॉर्म या रजिस्ट्रार की साइट से नॉमिनेशन अपडेट कर सकते हैं। लॉगिन करें, फोलियो चुनें, नॉमिनी की जानकारी भरें। OTP वेरिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन एक्टिव हो जाता है। डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन NSDL/CDSL के जरिए अपडेट किया जाता है। ई-साइन के बाद सभी यूनिट्स पर नॉमिनी लागू हो जाता है। अब कई प्लेटफॉर्म नॉन-नॉमिनेटेड फोलियो पर अलर्ट दिखाते हैं और नई खरीद या रिडेम्प्शन रोक भी देते हैं। समय रहते नॉमिनी जोड़ना जरूरी है।
ईपीएफओ में नॉमिनी रजिस्ट्रेशन
ईपीएफओ का नॉमिनेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। सदस्य यूएएन से लॉगिन कर मैनेज नॉमिनेशन चुनता है। पहले परिवार की पूरी जानकारी भरनी होती है। EPF नियमों के अनुसार सिर्फ परिवार के सदस्य ही नॉमिनी बन सकते हैं। नॉमिनी के नाम और प्रतिशत दर्ज कर अनुरोध सबमिट किया जाता है। आधार आधारित ई-साइन के बाद नॉमिनेशन तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह प्रक्रिया खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने नौकरी बदली है या पहले EPF प्रोफाइल पूरी नहीं की थी।
सामान्य गलतियां जिनसे बचें
- शादी, तलाक या बच्चे के जन्म के बाद नॉमिनेशन अपडेट नहीं करना।
- नाबालिग नॉमिनी होने पर जन्मतिथि न भरना, ऐसे मामलों में संस्थान अतिरिक्त दस्तावेज मांगते हैं।
- कई लोग पुराने नॉमिनेशन मान लेते हैं, जो बाद में समस्या बन जाता है।
ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ना सिर्फ कुछ मिनट का काम है लेकिन यह परिवार को मुश्किल समय में लंबे कानूनी झंझटों से बचाता है। बैंक, म्यूचुअल फंड और EPF में समय रहते सही नॉमिनी जोड़ना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है।
(प्रियंका कुमारी)