GST में क्रांतिकारी बदलाव: 5% और 18% स्लैब लागू, दवाओं-घरेलू सामानों पर टैक्स शून्य या कम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 56वीं GST बैठक में ऐलान किया कि अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब - 5% और 18% होंगे। जानें किन वस्तुओं पर टैक्स शून्य हुआ और आम आदमी को कैसे मिलेगा फायदा।
By : सोनेलाल कुशवाहा
Updated On 2025-09-04 00:52:00 IST
GST में क्रांतिकारी बदलाव: 5% और 18% स्लैब लागू, दवाएं और जरूरी सामान टैक्स फ्री
GST new rates 2025: जीएसटी परिषद (GST Council) ने बुधवार (3 सितम्बर) को 12% और 28% टैक्स स्लैब समाप्त कर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में अब केवल दो GST स्लैब (5% और 18%) रहेंगे। आम आदमी और मध्यम वर्ग के हित में किए गए इन सुधारों के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू, हेयर ऑयल, टूथब्रश, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, रोटी, पराठा, पनीर और छेना जैसे खाद्य पदार्थों पर अब शून्य टैक्स लगेगा।
इन चीजों पर जीएसटी दर शून्य
- 33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं,
- व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
- मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
इन वस्तुओं पर 5% जीएसटी
- हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
- मक्खन, घी, पनीर और डेयरी उत्पाद, नमकीन, बर्तन
- दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
- सिलाई मशीनें और पुर्जे
- थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप
- सुधारात्मक चश्मे
- ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर
- निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व
- ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर
- मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें
जीएसटी दर 18%
- पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
- डीज़ल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
- तीन पहिया वाहन
- मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम)
- माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
- एयर कंडीशनर
- टेलीविज़न (32 इंच से अधिक) सहित एलईडी और एलसीडी टीवी
- मॉनिटर और प्रोजेक्टर
- डिश वॉशिंग मशीन
जीएसटी दर 40%
- पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी
- अतिरिक्त चीनी या फ्लेवर वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ
- 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें, नौकाएं