ITR Filing: सालों तक इनकम टैक्स नहीं किया फाइल तो क्या होगा? जान लें वर्ना बड़ा नुकसान हो सकता
ITR Filing Tips: अगर आप लगातार कई साल तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता। बड़ी देनदारी होने पर जुर्माने के साथ ही जेल तक जाना पड़ सकता है।
कई सालों से आईटीआर नहीं फाइल कर रहे तो बड़ी परेशानी में पड़ सकते।
ITR Filing Importance: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक सामान्य नियम है, जिसे अधिकतर लोग हल्के में लेते हैं। अगर आप लगातार कई साल तक रिटर्न फाइल नहीं करते, तो इसका नुकसान सिर्फ लेट फीस तक सीमित नहीं रहता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड से आपकी इनकम का मिलान करता है।
ऐसे में आईटीआर फाइल न करना न सिर्फ शक पैदा करता है बल्कि टैक्स की बड़ी देनदारी पर आपका खिलाफ कानूनी एक्शन तक लिया जा सकता।
हर साल बढ़ते जाएंगे पेनल्टी और ब्याज
अगर आप एक या एक से ज्यादा सालों तक आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो सेक्शन 234एफ के तहत 5 हजार रुपये तक का जुर्माना हर साल देना पड़ सकता। इसके अलावा, सेक्शन 234ए, 234बी और 234सी के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज भी लगता है। यह रकम हर साल बढ़ती जाती है और अंत में बड़ी देनदारी में तब्दील हो जाती है। साथ ही आप कैपिटल लॉस जैसे घाटों को आगे बढ़ाने का मौका भी खो देते हैं, जिससे भविष्य में टैक्स का बोझ कम हो सकता था।
जेल तक की सजा संभव
कई साल तक जानबूझकर इनकम टैक्स फाइल नहीं करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 276सीसी के तहत जेल भेज सकता। इसमें 3 महीने से लेकर सात साल तक की सजा और जुर्माना शामिल है। हालांकि छोटी देरी पर इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन लगातार डिफॉल्ट करने वालों पर कार्रवाई हो सकती।
लोन और वीजा पर भी असर होगा
अगर आपने कई सालों तक आईटीआर नहीं फाइल किया है तो बैंक या दूतावास आपके लोन और वीजा रिजेक्ट कर सकते। ज्यादातर बैंक होम लोन या एजुकेशन लोन मंजूर करने से पहले 2-3 साल की ITR रिसीट मांगते हैं। विदेश यात्रा के लिए वीजा लेने में भी ये जरूरी होता है। बिजनेस करने वालों को भी नुकसान होता है क्योंकि उनकी इनकम या इंश्योरेंस क्लेम साबित करना मुश्किल हो जाता।
पुरानी गलती कैसे सुधारें
अगर आपने कई सालों तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो पहले अपने असली टैक्स की कैलकुलेशन करें और उस समय के सभी वित्तीय रिकॉर्ड इकट्ठे करें। मौजूदा नियमों के तहत आप सिर्फ पिछला एक साल का लेट रिटर्न ही भर सकते हैं। हालांकि, नोटिस आने पर विभाग पुराने रिटर्न भी फाइल करने का मौका दे सकता है। टैक्स एक्सपर्ट की मदद लेने से गणना में गलती नहीं होगी और स्वेच्छा से डिस्क्लोजर करने पर पेनल्टी भी कम हो सकती है।
(प्रियंका कुमारी)