Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun Murder Plot Case: अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक अदालत ने निखिल गुप्ता की याचिका पर अमेरिकी सरकार से सबूत मांगा है। निखिल पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। याचिका निखिल के वकीलों की तरफ से दायर की गई है। वकीलों ने मांग की थी कि सरकार निखिल गुप्ता के खिलाफ सबूत उपलब्ध कराए। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया है। निखिल गुप्ता अमेरिकी पुलिस की हिरासत में हैं।
4 जनवरी को निखिल के वकीलों ने दायर की याचिका
निखिल गुप्ता के वकीलों ने 4 जनवरी, 2024 को दस्तावेजों की मांग को लेकर अदालत के सामने एक याचिका दायर की थी। जिसमें अनुरोध किया गया कि अदालत एक आदेश दर्ज करे, जिसमें सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह बचाव पक्ष के वकील को पन्नू की हत्या के साजिश से जुड़े सबूत मुहैया कराए। इसके बाद अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने आदेश में कहा कि अदालत सरकार को प्रस्ताव का जवाब दाखिल करने का निर्देश देती है। इसके लिए सरकार के पास सिर्फ तीन दिन का समय है।
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अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि निखिल गुप्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रच रहा था। इसके लिए वह एक भारतीय अफसर के संपर्क में भी था। पन्नू अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखता है। बता दें कि भारत ने पन्नू को आतंकवादी घोषित कर रखा है।
अमेरिकी एजेंसियों का एक अंडरकवर अफसर था हिटमैन
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार, भारतीय 52 वर्षीय निखिल गुप्ता ने भारत में बैठे एक अफसर के इशारे पर एक किलर की तलाश शुरू की। इसी तलाश में निखिल एक ऐसे शख्स से संपर्क में आया जो अपराधियों के साथ उठता-बैठता था। लेकिन वह शख्स कोई किलर नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का सोर्स था। उसने निखिल गुप्ता को हिटमैन बताकर एक शख्स से मिलवाया। सोर्स और कथित हिटमैन दोनों ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे थे। मतलब हिटमैन भी अमेरिकी एजेंसियों का एक अंडरकवर अफसर था।
30 जून को पकड़ा गया था निखिल गुप्ता
निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि निखिल एक भारतीय अफसर CC-1 से मिलकर अमेरिकी धरती पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रच रहा था। CC-1 भारतीय अफसर का कोड नाम बताया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के वकील मैथ्यू जी. ऑलसेन ने कहा जिन आरोपों के तहत निखिल गुप्ता हिरासत में हैं, उनमें अधिकतम 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है।