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Imran Khan And Bushra Bibi Convicted: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खाने को आदियाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। इमरान और उनकी पत्नी को गैरकानूनी तरीके से और गैर इस्लामिक ढंग से निकाह करने के मामले में दोषी पाया है। दोनों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

Imran Khan And Bushra Bibi Convicted: पाकिस्तान की एक कोर्ट ने शनिवार को जेल में बंद इमरान खान को गैर कानूनी ढंग से शादी करने के मामले में दोषी करार दिया। इस मामले की सुनवाई करने वाले वाले आदियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों को सात साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों की शादी को गैर-इस्लामिक करार दिया। बुशरा बीबी के पहले पति खावर फरीद मानेका की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

PPC के सेक्शन 496 के तहत एक्शन
आदियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कुदरातुल्लाह ने इमरान और बुशरा बीबी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। डॉन के मुताबिक कोर्ट ने इमरान और बुशरा को पाकिस्तान पीनल कोड (PPC) की धारा 496 के तहत गैरकानूनी ढंग से धोखे से शादी करने का दोषी पाया गया। पाकिस्तान में बिना करार के शादी करना जिना माना जाता है, हालांकि पीपीसी के सेक्शन 496 के तहत गैर इस्लामिक शादी को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। गैर इस्लामिक कानून के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

बीते 7 दिनों में दो मामलों में सजा सुनाई गई
कोर्ट ने फैसले में कहा गया है कि अगर इमरान और बुशरा बीबी जुर्माने की रकम नहीं अदा करते हैं तो चार महीने की सजा अतिरिक्त काटनी होगी। इमरान खान और बुशरा बीबी को बीते सात दिनों में दूसरी बार किसी मामले में  सजा सुनाई गई है। इससे पहले बीते गुरुवार को दोनों को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। इमरान और उनकी पार्टी के नेता महमूद  कुरैशी को भी इसी हफ्ते साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। 

क्या है इदत्त पीरियड जिसे बुशरा ने तोड़ा
पाकिस्तान के नियमों के अनुसार किसी भी जोड़े को तलाक के बाद 'इद्दत' की अवधि पूरी करनी होती है। इस मामले में बुशरा पर आरोप है कि उसने इद्दत की अवधि पूरी नहीं की। यह आरोप बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने लगाए थे। फरीद मनेका ने बुशरा के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान यह माना कि बुशरा ने इमरान से निकाह करने से पहले इद्दत पीरियड को पूरा नहीं किया। 

पीटीआई नेता ने की फैसले की आलोचना
पीटीआई नेता बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि कोर्ट ने जिस तेजी के साथ इद्दत मामले में सुनवाई की है यह काफी चिंता की बात है। गोहर अली खान ने पीटीआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई में जल्दबाजी दिखाई जा रही है। पीटीआई नेता ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को रद्द करने पर चिंता व्यक्त की। बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि इस मामले में जिरह के दौरान सबूत पेश करने का भी मौका दिया। 

इमरान खान बोले- सरकार से नहीं करेंगे समझौता
इमरान खान ने इस फैसले पर कहा कि पाकिस्तान की स्थापना सिरियासत-ए मदीना के सिद्धांतों पर की गई थी। हालांकि, आज पाकिस्तान में इसके सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह मुझे और मेरी पत्नी को अपमानित करने की कोशिश है। इमरान ने कहा कि वह सरकार के साथ सौदा नहीं करेंगे। वह मर जाना पसंद करेंगे लेकिन किसी भी कीमत पर सरकार के आगे नहीं झुकेंगे।

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