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ग्वालियर में आज साल 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित हो रही है। संपत्ति कर और जलकर के लंबित मामलों में 100% तक की छूट का लाभ उठाने का यह सुनहरा मौका है।

ग्वालियर। शहर में आज  शनिवार 14 मार्च 2026 को साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह लोक अदालत ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी और इसमें शहर के नागरिक अपनी लंबित समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस अवसर पर बिजली, पानी, सड़क, संपत्ति कर और जलकर से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि कुछ ही घंटों में लगभग 8 से 10 हजार मामलों का निपटारा किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा सके।

आयुक्त ने कहा छूट का लाभ उठाएं
नगर निगम ने इस लोक अदालत का प्रचार पिछले कई दिनों से किया है, ताकि नागरिक समय पर इसमें शामिल होकर अपने मामलों में राहत प्राप्त कर सकें। नगर निगम आयुक्त संघप्रिय ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे संपत्ति कर और जलकर के लंबित प्रकरणों में 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ अवश्य उठाएं। उन्होंने बताया कि यह अवसर बार-बार नहीं मिलेगा, इसलिए लोग समय रहते लोक अदालत में आएं। लोक अदालत का आयोजन मप्र राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर और ग्वालियर जिला न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। 

संपत्ति कर के लंबित मामलों में भी राहत
इसके तहत नगर निगम के सभी क्षेत्रीय वार्ड कार्यालयों (क्रमांक 1 से 25) के साथ-साथ मुख्य न्यायालय परिसर में भी मामलों का निपटान किया जाएगा। नगर निगम के उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस लोक अदालत में संपत्ति कर के लंबित मामलों में नागरिकों को राहत दी जाएगी। जिन मामलों में 50 हजार रुपए तक का कर और अधिभार बकाया है, उन पर अधिभार में पूरी 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। 

बड़े बकायादारों को भी मिलेगा लाभ
इस तरह, बड़े-बड़े बकायेदार भी कुछ राहत हासिल कर सकेंगे। जलकर के मामलों में भी छूट का प्रावधान रखा गया है। जिन उपभोक्ताओं के बकाया 10 हजार रुपए तक हैं, उन्हें पूरी 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं 10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया पर 75 प्रतिशत और 50 हजार रुपए से अधिक बकाया पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस तरह लोक अदालत शहर के नागरिकों के लिए संपत्ति कर और जलकर में लंबित बकाया को कम करने का बड़ा अवसर साबित होगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें और उनके प्रकरण कुछ ही घंटों में निपट जाएं।  

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