संविदा सेवा नियम-2023: संविदाकर्मी के निधन पर 4 लाख की मदद, बिना सूचना 10 दिन गायब रहने पर कार्रवाई, जानें अन्य प्रावधान

MP Contract Service Rules-2023: मध्य प्रदेश में बिजली कंपनी संविदा कर्मचारियों के निधन पर उनके परिवार को चार लाख की सहयोग राशि देंगी। साथ ही शासकीय संपत्ति की चोरी, गबन, आदेश की अवहेलना, शासकीय कार्य के दौरान जुआ खेलने को गंभीर दुराचरण की श्रेणी में माना जाएगा।
दरअसल, मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली कंपनियों में संविदा सेवा नियम-2023 को लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 2023 में तय सेवा शर्तें भी लागू किया है। नए नियमों के अनुसार, संविदा कर्मचारियों के निधन पर अब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह दुराचरण की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दुराचरण के श्रेणी में आएगी यह हरकत
संविद सेवा शर्तों में संविदा कर्मचारी के नशा करने, हड़ताल में भाग लेने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बिना सूचना के 10 दिन अनुपस्थित रहने, हड़ताल के लिए अन्य कर्मचारियों को उकसाने, किसी राजनैतिक दल का काम करने या चुनाव में भाग लेने, सरकार की नीतियों की आलोचना करने को दुराचरण माना जाएगा।
कर्मचारियों ने दी थी आंंदोलन की चेतावनी
दरअसल, संविदा कर्मचारी महासंघ ने दो दिन पहले ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। जिसके बाद सरकार ने सेवा शर्तें लागू करने का निर्णय लिया है। महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि नीति के सभी प्रविधानों को बिजली कंपनियों में अब लागू किया गया है।
सेवा नियमों में यह प्रावधान
मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी नियुक्ति सेवा नियम 2023 में संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति, समकक्षता का निर्धारण, पारिश्रमिक पुनरनिर्धारण व वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, अनुबंध निष्पादन, आश्रितों को उपादान भुगतान, राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, सेवा मूल्यांकन एवं कार्रवाई व स्वास्थ्य बीमा लाभ सहित अन्य महत्वपूर्ण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है।
- होम
- क्रिकेट
- ई-पेपर
- वेब स्टोरीज
- मेन्यू
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS