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सोनीपत: गांव पिपली के राजकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में छात्र व उसके दो साथियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। जिस हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया, उसके मालिक जो गोली मारने वाले छात्र के चाचा हैं। उन्हें भी शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देकर छह माह की सजा सुनाई।
4 गोली मारकर की थी हत्या
मयूर विहार निवासी सितेंद्र ने 13 मार्च 2018 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया कि उनके बहनोई मूलरूप से गांव सरढाना व घटना के समय सेक्टर-23 निवासी राजेश मलिक राजकीय कॉलेज पिपली में अंगेजी प्राध्यापक थे। राजेश जब स्टेनो कार्यालय में हाजिरी लगाने गए तो वहां क्लर्क ज्योति पहले से मौजूद थी। इसी बीच गांव रोहणा निवासी बीए द्वितीय वर्ष के छात्र जगमेल उर्फ अमित ने वहां पहुंचकर सरेआम राजेश मलिक पर ताबड़तोड़ चार गोलियां मारकर हत्या कर दी। ज्योति ने बाहर भागकर वारदात के बारे में बताया। हमलावर वहां से भाग गया था। पुलिस ने सितेंद्र के बयान पर मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा
मामले में तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर की टीम ने एसआईटी खरखौदा के साथ मिलकर जगमेल उर्फ अमित को गिरफ्तार किया। मामले में उसके दो अन्य साथियों गांव थाना कलां निवासी अमित व जशन को भी गिरफ्तार किया। साथ ही जगमेल के चाचा दिनेश को भी पकड़ा। दिनेश की लाइसेंसी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने जगमेल, अमित व जशन को हत्या व षड्यंत्र में दोषी करार दिया। तीनों को उम्रकैद व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं दिनेश को शस्त्र अधिनियम में छह माह की सजा दी गई।
कक्षा में डांटने पर मान गया था बेइज्जती
पुलिस के सामने जगमेल ने कबूल किया कि कक्षा में डांटने से बेइज्जती मानकर उसने वारदात को अंजाम दिया था। उसने कहा था कि वह कक्षा में बातचीत करता था तो प्राध्यापक राजेश मलिक उसे डांटता था। जिसके चलते वह उससे रंजिश रखने लगा था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कहा कि राजेश मलिक के क्लासरूम में डांटने से कॉलेज में उसका दबदबा कम हो गया था। कॉलेज में दबदबा बनाए रखने के लिये ही उसने परिसर के अंदर ही वारदात को अंजाम दिया और वहां से आसानी से निकल गया।
