Haryana Teacher Promotion: हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नूंह (मेवात) जिले में शिक्षकों की पदोन्नति के मामलों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। निदेशालय ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO), नूंह को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि 10 अप्रैल 2026 तक सभी लंबित मामलों की रिपोर्ट नहीं भेजी गई, तो इसे आदेशों की जानबूझकर अवहेलना मानकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कई बार आदेशों की गई अनदेखी
शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, टीजीटी/सीएंडवी से पीजीटी पदों पर पदोन्नति के लिए इससे पहले भी 30 दिसंबर 2025 और 11 मार्च 2026 को निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद 24 मार्च तक विभाग को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। निदेशालय ने इस ढुलमुल रवैये को गंभीरता से लेते हुए अब "डेडलाइन" तय कर दी है।
निदेशालय ने जारी किए दिशा-निर्देश
विभाग ने प्रमोशन केस भेजने के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं:
- सीनियरिटी लिस्ट: सभी केस सीनियरिटी नंबर 1 से 614 के क्रम में ही भेजे जाने अनिवार्य हैं।
- विस्तृत विवरण: प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के साथ स्पष्ट टिप्पणी होनी चाहिए कि केस भेजा गया है, पदोन्नति छोड़ी गई है या वह अयोग्य है।
- पारदर्शिता: यदि कोई अभ्यर्थी अयोग्य है, तो उसका कारण स्पष्ट करना होगा। साथ ही, पदोन्नति छोड़ने वालों का सत्यापित हलफनामा संलग्न करना आवश्यक है।
- दोहराव पर रोक: जो केस पहले ही मुख्यालय भेजे जा चुके हैं, उन्हें दोबारा न भेजने की हिदायत दी गई है।
निदेशालय हुआ सख्त
निदेशालय की इस सख्ती के बाद अब नूंह शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है, क्योंकि कल तक सभी दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट पंचकूला मुख्यालय पहुँचानी होगी।
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