अवैध खनन मामले में ED को झटका: अदालत में आरोपी की गिरफ्तारी की वजह नहीं बता पाई ईडी, कोर्ट ने दिए रिलीज के ऑर्डर

Haryana Illegal Mining Case
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पंचकूला का अवैध खनन मामला।
Haryana Illegal Mining Case: हरियाणा अवैध खनन के मामले में ED कोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी वजह पेश नहीं कर पाई। जिसके बाद कोर्ट ने अरेस्ट को गलत बताते हुए आरोपी को रिलीज करने के ऑर्डर दिए हैं।

Haryana Illegal Mining Case: पंचकूला में अवैध खनन के मामले में कोर्ट की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका लगा है। ईडी गिरफ्तारी की वजह पीएमएलए कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। जिसके बाद कोर्ट ने अरेस्टिंग को गलत बताया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि गिरफ्तार आरोपी को जल्द रिलीज किया जाए। ईडी ने 8 मार्च की सुबह माइनिंग व्यवसायी मोहित गोयल को हाउस अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में लिया था। उसी दिन देर रात मोहित को स्पेशल जज पंचकूला के कैंप ऑफिस पर रात को 10 बजे पेश किया गया था।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, रायपुररानी में अवैध माइनिंग की आड़ में करोड़ों का टैक्स चोरी करने पर मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई करने के बाद गुरप्रीत सभरवाल को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। उसी मामले ईडी ने मोहित गोयल को 8 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट से 5 दिन का रिमांड मांगा था, जिसमें कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने के आदेश दिए गए थे।

13 मार्च को ईडी ने मोहित को दोबारा कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा। कोर्ट ने रिमांड देने के बजाय ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का कारण ईडी द्वारा नहीं बताने पर रिलीज कर दिया। इसका प्रमुख कारण यहां रहा कि आरोपी मोहित के वकील दीपांशु बंसल ने कोर्ट के समक्ष ईडी द्वारा कोर्ट के आदेशों के अवेहलना का तथ्य दिया, जिसके उपरांत कोर्ट ने मोहित को तुरंत रिलीज कर दिया।

ईडी के वकील ने मांगा था 5 दिन का रिमांड

मोहित की तरफ से दीपांशु बंसल एडवोकेट ने पक्ष रखा था। PMLA एक्ट के तहत ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और रीजन्स टू बिलीव को आरोपी को न दिए जाने के तथ्य के साथ तुरंत रिलीज करने की दलील रखी गई थी। हालांकि उस दिन कोर्ट ने ईडी को 5 दिन का रिमांड दिया था। 24 घंटे के अंदर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने के लिए निर्देशित किया था। 5 दिन की रिमांड के बाद गिरफ्तार मोहित गोयल को राजीव गोयल स्पेशल जज पीएमएलए पंचकूला की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में ईडी के वकील ने आरोपी का 5 दिन का और रिमांड मांगा था।

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मोहित के वकील ने किया रिमांड का विरोध

मोहित के वकील दीपांशु बंसल ने ईडी को निर्देशित दिए कि 24 घंटे में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट सप्लाई नहीं होने की दलील के साथ रिमांड का विरोध किया। वकील ने मोहित को तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर वकील दीपांशु बंसल ने भी कहा कि किस आधार पर ईडी ने उनके मुक्किल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की ठोस वजह पेश नहीं कर सके हैं। ऐसे में कोर्ट ने उनके क्लाइंट को तुरंत रिलीज करने के आदेश दिए।

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