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Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने, अवैध रूप से हिरासत में रखने के जुर्म में दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 31 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी को 6 पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई।
13 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था दोषी
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 फरवरी 2023 को उचाना थाना क्षेत्र के तहत एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कोई उसकी 13 वर्षीय बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। उचाना थाना के एएसआई नीर द्वार जांच के दौरान लड़की को बरामद कर लिया गया। पुलिस को दिए बयान में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि बड़सीकरी कैथल निवासी विक्रम उसे बहला फुसला कर साथ ले गया और उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा। साथ ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने विक्रम के खिलाफ अवैध रूप से हिरासत में रखने, दुष्कर्म व 6 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
पिता की घिनौनी करतूत, बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप
जींद के पिल्लूखेड़ा थाना इलाका गांव में पिता द्वारा बेटी के साथ अश्लील हरकत करने तथा विरोध करने पर मारपीट करने का मामला सामने आया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपित पिता के खिलाफ अश्लील हरकत करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मामले में गंभीरता के साथ जांच पड़ताल कर रही है।
