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Hisar: अदालत ने बुड़ाक गांव के संदीप की गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में गांव के ही शेखर और प्रवीण को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना पुलिस ने 29 सितंबर 2018 को मृतक संदीप के चाचा राजकुमार की शिकायत पर शेखर और प्रवीण के खिलाफ केस दर्ज किया था।
झगड़े के दौरान वारदात को दिया था अंजाम
शिकायतकर्ता राजकुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह खेतीबाड़ी का काम करता है। उसके बड़े भाई रोशन का देहांत हो चुका है और बड़े भाई का बेटा 26 वर्षीय संदीप खेतीबाड़ी का काम करता था। वारदात वाले दिन रिश्तेदार दीपक घर पर आया हुआ था। किसी ने शाम 6 बजे सूचना दी कि कृष्ण प्रणामी गोशाला के पास गांव के शेखर, प्रवीण व संदीप आपस में झगड़ा कर रहे हैं। झगड़े के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि दो युवकों ने पिस्तौल निकालकर वारदात को अंजाम दे दिया और फरार हो गए।
गोली मारकर ईंट से संदीप के सिर व मुंह पर किया हमला
राजकुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर वह दीपक के साथ बाइक पर बैठकर गोशाला के पास पहुंचा तो शेखर जोर-जोर से संदीप से कह रहा था कि तेरे कारण मेरी बहन की मौत हुई है। इसी दौरान दोनों ने पिस्तौल से संदीप पर फायर कर दिए। गोली लगने के बाद संदीप गोशाला की तरफ भागा। गोशाला के गेट के सामने गिरने के बाद आरोपी दोनों हमलावरों ने ईंट से संदीप के मुंह और सिर पर वार किए, जिस कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अब अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
