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Sonipat: कुंडली थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर पत्नी के सिर में सिलबट्टा मारकर हत्या करने के आरोपित पति को अदालत ने दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को नौ माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

किराए के मकान में पति व भाई के साथ रहती थी मृतका

गांव ततौली हरदोई यूपी निवासी प्रिंस उर्फ गोलू ने 29 मई 2022 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्टरी में कारीगर का काम करता हैं। वह प्याऊ मनियारी में किराए के मकान में रहता हैं। उनके साथ ही उनकी बहन मीनू सिंह भी अपने पति जिला हरदोई के गांव माझिया जफरपुर निवासी दीपू सिंह के साथ रहती थी। उनकी बहन के पास दो बेटे हैं। उनकी दीपू सिंह के साथ करीब 13 साल पहले शादी हुई थी। दीपू सिंह कुंडली क्षेत्र की ब्रिटानिया कंपनी में नौकरी करता है। वह रात को आठ से सुबह आठ बजे तक ड्यूटी करते हैं। वह 28 मई की रात को ड्यूटी पर गए थे। सुबह अचानक पांच बजे ड्यूटी से वापस आए तो कमरे में बहन मीनू सिंह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी।

सिर में सिलबट्टा मारकर दिया था वारदात को अंजाम

प्रिंस ने बताया कि खून से लथपथ पड़ी उसकी बहन ने कहा कि तेरे जीजा दीपू सिंह ने उनके सिर पर सिलबट्टे से चोट मारी है, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। वह अपनी बहन को तुरंत उपचार के लिए दिल्ली के नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उनकी बहन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के समय उनके पास 11 व सात साल के दो बेटे थे और वह अपने नैनिहाल में गए हुए थे। मामले में पुलिस ने आरोपित दीपू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के बाद सेशन जज प्रमोद गोयल ने आरोपित दीपू सिंह को दोषी करार दिया। उन्होंने हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। हत्या के दो साल बाद मृतका के परिजनों को न्याय मिला।