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हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 52 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे।

Sonipat: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए पीड़ित को देने के आदेश दिए गए। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 14 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

खेलने के लिए घर से बाहर निकला था बच्चा

गन्नौर निवासी व्यक्ति ने 27 जून 2023 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा 26 जून 2023 की शाम को खेलने के लिए घर से बाहर गया था। देर रात उन्हें बेटे के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर गए तो बेटा अर्धनग्न हालत में पड़ा था। उन्होंने बेटे से बात की तो उनके बेटे ने बताया कि उसके साथ गन्नौर के ही भोलू ने गलत काम किया है। साथ ही उसे दांतों से काटा है। जिस पर पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी रवि कुमार व जांच अधिकारी अशोक कुमार की टीम ने आरोपित भोलू उर्फ गुरमेहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। साथ ही मामले का चालान तैयार कोर्ट में दाखिल करवा दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दिया दोषी करार

कुकर्म के मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माना, कुकर्म में भी उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माना, पिटाई में एक साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माना, घर में घुसने के मामले में एक साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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