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High Court: सेक्टर 13 पार्ट टू और सेक्टर 16-17 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा गलत इन्हासमेंट डालने के खिलाफ लगी याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कार्रवाई की। हाईकोर्ट ने संबंधित मुख्य प्रशासक पंचकूला और हिसार में बैठने वाले संपदा अधिकारी पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने तत्कालीन हुडा अधिकारियों को रिकॉर्ड सहित तलब किया।

2019 में हाईकोर्ट में  की थी सैकेंड अपील

याचिकाकर्ता पूर्व प्रधान दलबीर किरमारा व पूर्व महासचिव एडवोकेट अनिल जलंधरा ने बताया कि 2012 में दीवानी अदालत हिसार में गलत इन्हासमेंट को लेकर दावा डाला था। इस पर कोर्ट ने तत्कालीन हुडा विभाग पर 613.70 रुपए स्कवेयर मीटर के हिसाब से लगाई गई इन्हासमेंट को रद्द कर दिया था और संबंधित विभाग को कानूनन पुन: रिकल्कुलेशन करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ हुडा विभाग 2017 में सेशन कोर्ट हिसार में चला गया, जहां इनकी अपील खारिज हो गई। इसके उपरांत फिर से तत्कालीन हुडा विभाग पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट रेगुलर सैकेंड अपील में चला गया। हाईकोर्ट ने 2019 में इस सैकेंड अपील पर आदेश जारी किए कि एक महीने के अंदर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 पार्ट टू हिसार व अन्य याचिकाकर्ताओं को कानूनन इन्हासमेंट की दोबारा गणना करके डॉक्यूमेंट सौंपे।

हुडा विभाग ने अदालत के फैसले की अवहेलना की

पीड़ितों ने बताया कि हुडा विभाग ने अपनी अंडरटेकिंग देने के बाद भी रिटायर्ड तीन जजों के फैसलों की अवहेलना की। इसी के खिलाफ फिर से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट की अवमानना के खिलाफ याचिका दायर कर दी। अब इसी याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक पंचकूला व हिसार में बैठने वाले संपदा अधिकारी पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना किया हैं जो बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जमा करवाना है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को आगामी 14 अगस्त को व्यक्तिगत पेशी पर इन्हासमेंट की सम्पूर्ण रिकार्ड सहित तलब कर लिया है।