हरियाणा विधानसभा सत्र का तीसरा दिन: सीएम नायब सैनी कराएंगे 4 बिल पास, मजिस्ट्रेटों की बढ़ेगी 10 गुना ज्यादा ताकत

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
हरियाणा में विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सत्र में 4 महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी देने वाले हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही बिल कानूनी तौर पर लागू होगा।

Haryana Assembly Session: प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाने के बाद हरियाणा में आज 18 नवंबर सोमवार को विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। पिछले दो विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल से चर्चा के बाद आज तीसरे विधानसभा सत्र में कुछ जरूरी बिल पेश किए जाएंगे। माना जा रहा है कि सबसे अहम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2024 रहेगा। इस विधेयक के पास हो जाने से प्रदेश के करीब 22 जिलों की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालतें आपराधिक मामलों में 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगा सकेंगी।

विधेयक के पास होने पर देनी होगी इतनी जुर्माना राशि

वर्तमान में अपराधियों को सजा के तौर पर 3 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना देना होता था, अब संशोधित नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक के मुताबिक अपराधियों की मौजूदा 50 हजार जुर्माना राशि को 10 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रावधान कर दिया गया है। इसी तरह 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का प्रावधान किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक के अलावा सत्र में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी चार बिल भी पास करेंगे।

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कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2024 सत्र में पारित होने पर इसे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा, इसके बाद विधेयक पर सहमति के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही विधेयक कानूनी तौर पर लागू किया जाएगा।

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