हरियाणा के रेवाड़ी जिले की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रिश्तों को कलंकित करने वाले दोषी को कठोर दंड दिया है। अपनी नाबालिग साली के साथ तीन वर्षों तक यौन शोषण करने वाले आरोपी जीजा को अदालत ने 20 साल की कैद और 2.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
विरोध करने पर दी धमकी
घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वह अपनी बड़ी बहन के घर रहने गई थी। आरोप है कि एक दिन जब उसकी बहन घर पर मौजूद नहीं थी, तब उसके जीजा ने अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे खौफनाक धमकियां देनी शुरू कर दीं।
बोला- पिता और भाई की हत्या कर दूंगा
आरोपी केवल एक बार की दरिंदगी तक नहीं रुका। उसने पीड़िता को डराया कि यदि उसने यह बात किसी को बताई, तो वह उसकी बहन को छोड़ देगा और उसके पिता व भाई की हत्या कर देगा। इसी डर का फायदा उठाकर वह अगले तीन वर्षों तक पीड़िता का शोषण करता रहा।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी उसके स्कूल के बाहर भी पहुंच जाता था और जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर उसे होटलों में ले जाता था। जनवरी 2021 में आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर रेवाड़ी के एक होटल में प्रताड़ित किया। इसके बाद जून 2023 में हरिद्वार यात्रा से लौटते समय भी हुमायूंपुर के एक मकान में उसने पीड़िता के साथ जबरदस्ती की।
बेटी के व्यवहार में बदलाव देख मां ने खुलवाया राज
पीड़िता लंबे समय तक इस मानसिक और शारीरिक पीड़ा को सहती रही, जिससे वह गुमसुम रहने लगी थी। जून 2023 में जब उसकी मां ने बेटी के व्यवहार में बदलाव देखा और कड़ाई से पूछताछ की, तो पीड़िता फूट-फूट कर रो पड़ी और जीजा की करतूतों का खुलासा कर दिया। इसके तुरंत बाद महिला थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
जुर्माना न भरने पर बढ़ जाएगी सजा
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए जीजा को दोषी करार दिया। अदालत ने अपराधी को 20 साल की सलाखों के पीछे भेजने के साथ ही 2 लाख 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करता है, तो उसे 2 साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
अगर आपको यह खबर उपयोगी लगी हो, तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए haribhoomi.com के साथ।