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Narnaul: आरटीआई का दबाव बनाकर सेहलंग के शिक्षण संस्थान संचालक से 50 लाख रुपए मांगने के आरोप में दूसरे आरोपित प्रेमसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे कनीना कोर्ट में पेश किया। जनवरी माह में कनीना सदर थाना पुलिस ने हरीश भारद्वाज की शिकायत पर प्रदीप कुमार व उसके पिता प्रेमसिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। चार मई को आरोपित प्रेम सिंह ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, जो खारिज होने के डर से नौ मई को वापस ली। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जिसे अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इससे पहले 20 अप्रैल को आरोपित प्रदीप कुमार ने भी पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत ना होने पर कनीना कोर्ट में सरेंडर किया था।
आरटीआई का डर दिखाकर मांगे थे 50 लाख
पीड़ित हरीश भारद्वाज ने बताया कि आरटीआई के नाम पर प्रदीप कुमार व उसके पिता प्रेमकुमार वासी भड़फ ने उनसे 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी रिकार्डिंग सहित शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ 16 जनवरी को विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भेजी शिकायत में कहा था कि सेहलंग में बीआर आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बीआर डिग्री कॉलेज व बीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन नामक शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। भड़फ वासी प्रदीप कुमार आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर संस्थानों को ब्लैकमेल करने की आदत रखता है, जो जनता जनसेवक नामक एनजीओ व कनीना में जनता रेडीमेड गारमेंट के नाम से दुकान चलाता है।
शिक्षण संस्थान बंद करवाने की दी थी धमकी
पीड़ित हरीश ने बताया कि आरोपी संस्थानों के खिलाफ आवेदन दायर कर आरटीआई एक्ट का दुरूपयोग कर ब्लैकमेल करता है। प्रदीप ने शिक्षण संस्थान संचालक के खिलाफ आरटीआई एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाते हुए 50 लाख रुपए देने की मांग की थी तथा राशि नहीं देने पर शिक्षण संस्थान बंद करवाने की धमकी दी थी। स्कूल संचालक हरीश भारद्वाज के पास आरोपित प्रदीप कुमार व उसके पिता प्रेम निवासी भड़फ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसे पुलिस को उपलब्ध करवाया गया है। इस बारे में सीआईए टीम इंचार्ज अमरदीप ने बताया कि रुपए मांगने के आरोपित प्रेमसिंह को अदालत में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नसीबपुर जेल में भेज दिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।
