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Jind: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने जमीनी विवाद के चलते हमला कर हत्या करने के जुर्म में छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर साढ़े 22 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियां को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
जमीनी विवाद में दिया था वारदात को अंजाम
अर्बन एस्टेट निवासी अंकित ने दस मार्च 2020 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका चाचा अर्बन एस्टेट निवासी संजीव ने गांव अमरहेड़ी में 270 गज का प्लाट लिया हुआ था। उसका भाई पियूष, चाचा संजीव व मजदूरों के साथ प्लाट की नींव भरने गया था। उसी दौरान गांव अमरहेड़ी निवासी सतप्रकाश व उसके परिजनों ने हमला कर दिया, जिसमें उसके भाई पियूष, उसके चाचा संजीव को गंभीर चोटें आई। उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने संजीव को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस किया था दर्ज
सदर थाना पुलिस ने अंकित की शिकायत पर गांव अमरहेड़ी निवासी सतीश, प्रेम, सतप्रकाश, राजीव, जितेंद्र, सोमनाथ के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने नामजद सभी छह लोगों को दोषी करार देते उन्हें आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को साढे़ 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
नाबालिग के साथ कुकर्म, 2 युवकों पर दर्ज किया केस
गन्नौर के बड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म किया गया। पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि उसका छह वर्षीय लड़का गांव के ही दो युवकों के साथ गांव में एक ट्यूबवैल पर नहाने गया था। गांव के ही एक अन्य युवक ने उन्हें आकर जानकारी दी तो वह ट्यूबवैल पर अपने बेटे को लेने के लिए पहुंची। उसने वहां देखा कि उसका बेटा नग्न अवस्था में रो रहा था। जब उसने अपने बेटे से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ नहा रहे दोनों युवकों ने गलत काम किया। इसके बाद ट्यूबवैल पर मौजूद दोनों लड़के उसे देख कर मौके से भाग गए। पुलिस ने महिला की शिकायत पर गांव के दोनों युवकों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी।
