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फरीदाबाद: शराब को लेकर हुए विवाद में एक थप्पड़ मारने के बदले युवक ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को काबू कर अदालत में पेश किया था। इसी मामले में सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
शराब को लेकर हुआ था झगड़ा
थाना सदर बल्लभगढ़ में 9 फरवरी 2020 को दर्ज हुई शिकायत में मुजेड़ी गांव में रहने वाली रेशमा ने बताया था कि उसका पति संजय मजदूरी करता था। वहीं पर महबूब सैफी नाम का युवक भी रहता था। चार फरवरी को महबूब ने शराब पी हुई थी। मुजेड़ी में रास्ते में उनके पति ने महबूब से इतनी अधिक शराब न पीने की सलाह दी। इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। पति ने महबूब को थप्पड़ मार दिया। इससे महबूब गुस्सा हो गया और उसके पति को शराब पिलाने के बहाने कुछ दूर ले गया और वहां उसकी कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी।
दोषी ने अलीगढ़ से खरीदी थी पिस्तौल
पुलिस ने हत्या के मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने बताया कि वह पिस्तौल को अलीगढ़ में एक युवक से खरीदकर लाया था। थप्पड़ मारने का बदला लेने के लिए उसने नशे में इस वारदात को अंजाम दिया। एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 27 तारीख पड़ी और 18 लोगों की गवाही हुई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जगदीश चंद्र शर्मा ने की थी। अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी महबूब को उम्रकैद की सजा सुनाई।
