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Unnao Rape Case: उन्नाव रेप की पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है।

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के केस में कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले की सुनवाई को 3 महीने में पूरा कर लें।  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को  रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसे कुलदीप सिंह सेंगर ने हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। वहीं रेप पीड़िता ने सजा बढ़ाने की मांग उठाई है।

मामले को लेकर कुलदीप सेंगर के वकील का कहना है कि सेंगर 9 साल 7 महीने की सजा काट चुका है, जबकि कुल सजा 10 साल की है, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया गया है। CBI की तरफ से भी SG तुषार मेहता का कहना है कि सेंगर रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।  

देश में कानून का पालन होता है- CJI

कुलदीप सिंह सेंगर पर चल रहे उन्नाव रेप केस और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले पर  न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर चल रही है। CJI ने कहा कि,' देश में कानून का पालन होता है, यहां तक कि खतरनाक आतंकवादियों और देशद्रोहियों के मामलों की भी निष्पक्ष सुनवाई होती है।'

उन्होंने आगे कहा कि हम  यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील की निष्पक्ष सुनवाई हो। कुलदीप सिंह सेंगर ने जमानत को लेकर 19 जनवरी  हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी, कोर्ट के इस आदेश को सेंगर ने चुनौती दी थी। 

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