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Delhi Liquor Scam: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका आज शुक्रवार को खारिज कर दी।

Delhi Liquor Scam: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका आज शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज की। गौरतलब है इससे पहले मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका लगा था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। संजय सिंह ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था। 

ईडी ने सिंह की जमानत याचिका पर जताई आपत्ति

इससे पहले गुरुवार को अदालत ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। सिंह की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं। ईडी ने सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी भी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

4 अक्टूबर 2023 को हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी 

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ईडी ने आप नेता को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी 2021-2022 की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। हालांकि इन सभी दावों को सिंह ने खारिज कर दिया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

सिसोदिया की भी बढ़ी न्यायिक हिरासत

गौरतलब है कि इससे पहले आज ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। हिरासत बढ़ाने के बाद अब आप नेता का न्यू ईयर जेल में मनेगा। बता दें कि आप नेता की हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट में उनकी हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दिया। 

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