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Delhi Police Alert: आज से अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। ठीक 15 दिन बाद भारत के लिए गौरव का दिन है, जिस तारीख को देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर अभी से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, ताकि इस खुशी के माहौल में कोई सेंध ना मार दे। स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर अक्सर आतंकी संगठनों द्वारा हमले की कोशिश की जाती है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

इन चीजों पर 16 अगस्त तक लगाया बैन

अगस्त का महीना शुरू होने के साथ ही दिल्ली पुलिस प्रशासन ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये प्रतिबंध 2 अगस्त से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तमाम सरकारी दफ्तरों में दी गई सूचना

दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश की सूचना सभी जिलों के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, तहसील, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, और दिल्ली कैंट बोर्ड को भी भेजी गई है। कमिश्नर ने आगे कहा कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या इन उपकरणों से आम जनता की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

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