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Al Falah University: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। यहां पढ़ें पूरी खबर...

Al Falah University: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लांड्रिंग मामले में 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जवाद अहमद की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।

जवाद ने अपनी पत्नी की सेहत का हवाल देते हुए अंतरिम जमानत की मांग उठाई थी। जवाद ने कोर्ट से अर्जी में कहा कि उनकी पत्नी चौथे फेज के मेटास्टैटिक ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हैं, जिनका दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में कीमोथेरेपी हो रही है।  

इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। ऐसे में ED यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को स्थानीय अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दे सकती है। बता दें कि बीते दिन शनिवार को 61 साल के सिद्दीकी को धन शोधन के मामले में 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत भी दी गई थी।  

सिद्दीकी पर क्या आरोप लगे ?

सिद्दीकी पर फरीदाबाद स्थित शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा दी गई फीस से अवैध पैसा जुटाने और कॉलेजों की मान्यता और प्रमाणन के बारे में गलत सूचना देने का आरोप है । ED ने सिद्दीकी को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। सिद्दीकी ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी की 12 मार्च को कीमोथेरेपी की जाएगी। 

अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय कोर्ट ने सिद्दकी को अंतरिम जमानत देते हुए एजेंसी की दलीलों पर ‘गंभीरता से विचार नहीं किया’ और पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला के सामने हुए धमाके से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सिद्दीकी के खिलाफ एक दूसरी FIR दर्ज की है।

ईडी, आरोपपत्र में लगाए गए आरोपों के बारे में भी हाईकोर्ट को सूचना दे सकती है कि NIA द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 डॉक्टरों समेत लाल किला क्षेत्र विस्फोट का कथित आत्मघाती हमलावर और दूसरे विशेषज्ञों को बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन  या जांच के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया गया था। 

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