Delhi Riots 2020: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज 9 मार्च सोमवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में शरजील इमाम को अंतरिम जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि शरजील के छोटे भाई की शादी है, वहीं उनकी मां भी बीमार हैं।
ऐसे में अदालत ने शादी में शामिल होने और मां की देखभाल करने के लिए शरजील को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। इसे लेकर एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शरजील को 20 मार्च 2026 से लेकर 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी गई है।
शरजील ने पहले भी मांगी थी जमानत
बता दें कि इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील को नियमित जमानत देने से मना कर दिया। इसके अलावा पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली थी।
शरजील इमाम पर आरोप है कि दिल्ली दंगा मामले में उसने साजिश रची थी, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। साल 2020 में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे।
शरजील जनवरी 2020 से ही जेल में बंद है। 2020 में UAPA के तहत गिरफ्तार उसे किया गया था, जिसमें हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इंकार कर दिया था।
5 आरोपियों को मिल चुकी जमानत
जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा था कि 'प्रॉसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पर काफी सामग्री पेश की, जिससे पहली नजर में यह साबित होता है कि आरोपी साजिश में शामिल थे।' कोर्ट ने इस मामले के 5 और आरोपी गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी थी, जिनकी भूमिकाएं खालिद और इमाम से अलग थीं।










