Delhi National Lok Adalat: दिल्ली में लोगों को पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटाने का मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सपोर्ट से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से 22 मार्च को ‘नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया है।
इसे लेकर दिल्ली के अलग-अलग न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोगों को लंबित चालान और नोटिसों को निपटाने का मौका मिलेगा। नेशनल लोक अदालत लगाने के उद्देश्य से एक ही दिन में जिन ड्राइवरों का लंबित चालान या नोटिस पेंडिंग का समाधान कराने की सुविधा है।
दिल्ली के कौन-कौन से कोर्ट में लगेगी अदालत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली के 7 प्रमुख कोर्ट, जिसमें पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित समय के तहत ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई और समाधान किया जाएगा।
लोक अदालत में पेश होने से पहले संबंधित चालान या नोटिस को डाउनलोड करना जरूरी होगा। इसके लिए ड्राइवरों को Delhi Traffic Police के आधिकारिक पोर्टल https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर लॉगिन करना पडे़गा, जिसके बाद इस वेबसाइड की मदद से चालान या नोटिस डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट लिया जाएगा।
किस समय लगेगी लोक अदालत ?
ऐसा कहा जा रहा है कि लोक अदालत से जुड़े नोटिस और चालान 16 मार्च 2026 की सुबह करीब 10 बजे पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। यह प्रक्रिया तब तकरहेगी, जब तक करीब कुल 2 लाख नोटिस जारी नहीं हो जाते। हर रोज 50 हजार चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकेंगे, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लें।
ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को क्या सलाह दी ?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कोर्ट परिसर में नोटिस या चालान का प्रिंट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में लोगों को पहले से ही पोर्टल से डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट साथ लाना होगा, ताकि सुनवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और Delhi State Legal Services Authority ने नागरिकों से अपील की है कि 'जिनके ट्रैफिक चालान या नोटिस लंबित हैं, वे 22 मार्च को आयोजित होने वाली ‘नेशनल लोक अदालत’ का लाभ उठाएं. इससे न केवल पुराने मामलों का जल्द समाधान होगा बल्कि लोगों को कानूनी प्रक्रिया से राहत भी मिलेगी।'