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Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी।

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। ईडी और सीबीआई मामले की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अर्जी पर सुनवाई के बाद मामले को 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के वकील ने ईडी की दलीलों का विरोध किया।

सिसोदिया के वकील ने अदालत में कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही इस अदालत के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी गई दलीलों को दोहरा रही है। ईडी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में कहा था कि सिसोदिया और अन्य आरोपी मामले की सुनवाई लटका रहे हैं। सिसोदिया को 10 अप्रैल को न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।

10 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए थे पेश 

सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने ईडी की दलील पर सुनवाई 10 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे। 

2 अप्रैल को भी हुई थी सुनवाई 

इससे पहले 1 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान आप नेता ने कोर्ट में कहा था कि मुझे जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी ओर से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान सिसोदिया ने स्पेशल जज एम के नागपल से यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है, तो वह अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं। 

मनीष सिसोदिया एक साल से जेल में बंद 

आप नेता मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी, 2023 से जेल में बंद है। वे अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका को लेकर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया। लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट लगातार खारिज कर रहा है।  

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