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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने आज इस याचिका को स्वीकार कर सीएटी के आदेश को रद्द कर दिया है।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनत्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने जनवरी 2026 को सीबीएसई द्वारा समीर वानखेड़े के खिलाफ आगे की कार्यवाही करने से रोक दिया था। दरअसल, सीबीएसई ने वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी। यह कार्यवाही एसईटी द्वारा वानखेड़े के खिलाफ जांच से जुड़े आरोपों पर आधारित थी। वानखेड़े के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सेवा के दौरान 2021 के हाई प्रोफाइल कॉर्डेलियिया क्रूज ड्रग जब्ती मामले में उनके खिलाफ कई शिकायतें आईं, जिस पर जांच शुरू की गई थी। 

एनसीबी ने इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद यह मामला हाई प्रोफाइल बन गया, जिसकी वजह से तेजी से जांच शुरू हुई। आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ भी कई शिकायतें आईं। वानखेड़े ने तर्क दिया कि प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों को औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता। वहीं, सीबीआईसी पर उचित प्रक्रिया का पालन न करने का भी तर्क दिया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जारी किया गया आरोप पत्र मनमाना, कानूनी रूप से अस्थिर और दुर्भावना से प्रेरित है। 

समीर वानखेड़े के इन तर्कों के आधार पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। लेकिन, केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें समीर खानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई है। 

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