Arvind Kejriwal ED Case: दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा ये सवाल 

कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालत का काम नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल करते हुए पूछा कि अदालत इस मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? पीठ ने कहा कि अदालत को यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सब की जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे। आज स्थिति ऐसी है जिसकी कल्पना नहीं की गयी थी, लेकिन कोई कानूनी रोक नहीं है। 

किसने दायर की है याचिका

बता दें कि यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव की ओर से दायर की गई थी, जो किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताने को कहा जाए कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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क्या बोली बीजेपी 

दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका दिल्ली HC के खारिज करने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा अरविंद कोर्ट ने जो कहा है हम उसे स्वीकार करते हैं।