केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका: शराब घोटाले केस में राहत नहीं, ईडी को भी नोटिस जारी

Arvind Kejriwal
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दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल।
Delhi High Court Decision: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले केस में करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने केस बंद करने की मांग की थी।

Delhi High Court Decision: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शराब घोटाले केस में जारी ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इससे केजरीवाल को करारा झटका लगा है। केजरीवाल ने कल यानी 20 नवंबर को हाईकोर्ट में निचली अदालत के एक फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें निचली अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी से मिली शिकायत पर संज्ञान लेने का फैसला किया था।

हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस जारी

केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई थी कि इस केस को रफा-दफा किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि कोर्ट ने ईडी को भी नोटिस जारी कर केजरीवाल के याचिका पर जवाब मांगा है। अब ईडी का फैसला आने के बाद ही हाई कोर्ट अंतिम फैसला दे सकेगी, लेकिन फिलहाल के लिए केजरीवाल की याचिका को मंजूरी नहीं मिली है।

सत्येंद्र जैन को भी हाईकोर्ट से झटका

उधर आप नेता सत्येंद्र जैन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका देकर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन जैन को भी दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा था। जैन का कहना है कि उनके तमाम जरूरी दस्तावेज ईडी ने जब्त कर रखा है, ऐसे में अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है, तो उनके पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए उनके दस्तावेज ईडी द्वारा वापस किए जाए और इस केस में जारी ट्रायल को खत्म किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने यहां भी ईडी को नोटिस कर जवाब जरूर मांगा है, लेकिन ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

इस तरह आप के दो नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देने का काम किया है। बता दें कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोर्ट ने सभी नेताओं को सशर्त जमानत दे दी है, जिसके कारण सभी जेल से बाहर आ गए हैं।

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