दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी किया है। जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि उन वेब लिंक की सूची उपलब्ध कराई जाए, जिन्हें वे हटाना चाहती है।
सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से पेश हुए वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि एआई चैटबॉट के माध्यम से याचिकाकर्ता के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि बस एक सॉफ्ट कॉपी दे दें। मंजूर। कोर्ट ने एक्ट्रेस के वकील को दो दिन के भीतर सीलबंद लिफाफे में गोपनीय दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।
बता दें कि आज भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर की याचिका पर भी सुनवाई करते हुए याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया है। गंभीर का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स साइट्स पर उनके नाम, आवाज और व्यक्तित्व का दुरुपयोग हो रहा है।
बता दें कि इससे पहले भी कई मशहूर हस्तियों ने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली थी। बाबा रामदेव, काजोल, विवेक ओबेरॉय, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, सलमान खान, अजय देवगन, जया बच्चन, सुधीर चौधरी, श्रीश्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री एश्वर्या रॉय, अभिनेता अभिषेक बच्चन और निर्माता निर्देशक करण जौहर जैसे सेलिब्रिटी हैं, जिनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी किए गए थे।










