A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $summary
Filename: widgets/story.php
Line Number: 3
Backtrace:
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme
File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp
File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once
Delhi Coaching Hadsa: दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ था, जब पानी के तेज बहाव के कारण कोचिंग के बेसमेंट का दरवाजा टूटा और बेसमेंट में पानी भर गया। यह दरवाजा तब टूटा, जब पास सड़क से एक एसयूवी कार निकली। इसी कारण से पुलिस ने SUV कार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का आरोप था कि SUV कार ड्राइवर को मस्ती सूझ रही थी, इसी कारण से उन्होंने पानी भरे होने के बाद भी गाड़ी तेज चलाई। बाद में कार ड्राइवर ने कोर्ट में जमानत याचिका देते हुए रिहाई की मांग की थी, जिसे आज स्वीकार कर लिया गया है।
कल तीस हजारी कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार ड्राइवर की गिरफ्तारी को सिर्फ ड्राइवर के परिजन ही नहीं, बल्कि छात्र भी गलत बता रहे थे। छात्रों का कहना था कि इसमें ड्राइवर की क्या गलती है, गलती तो कोचिंग संस्थान की है, जिसने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई है। कार ड्राइवर की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहां से कार निकालने पर पानी के तेज बहाव से दरवाजा टूट जाएगा, दरवाजा जरूर कमजोर होगी, जिसके कारण बहाव नहीं झेल सकी और यह हादसा हो गया।
कल यानी बुधवार को भी इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने कार ड्राइवर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद आज यानी गुरुवार को सेशन कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और आरोपी को जमानत दे दी है।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा
दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जांच के 48 घंटे के बाद पता चला है कि कार ड्राइवर पर धारा 105 BNS के फैक्ट पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाए हैं। IIT-दिल्ली की विशेषज्ञ टीम निरीक्षण करने के बाद जब निष्कर्ष सौंपेगी, तब इसका आकलन हो सकेगा। ऐसे में रिपोर्ट आने तक आरोपी के खिलाफ प्राथमिक अपराध धारा 281 बीएनएस का है। पुलिस ने आगे कहा कि कोर्ट जो भी फैसला चाहे आरोपी पर ले सकती है। इसके बाद कोर्ट ने कार ड्राइवर को जमानत देने का फैसला किया।
ये भी पढ़ें:- कोचिंग हादसे पर MCD का बड़ा एक्शन: आतिशी और मेयर की छात्रों से मुलाकात के बाद किया ऐलान, बेसमेंट के लिए नियम
ये भी पढ़ें:- दिल्ली में 14 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश: सफदरजंग इलाके में 107 एमएम बारिश दर्ज, जानिये अन्य हिस्सों का हाल
