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Delhi Tis Hazari Court: तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने आज 12 लोगों को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने हर आरोपी को 50-50 हजार रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया है।

Delhi Tis Hazari Court: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव के मामले में 12 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। एडिशनल सेशंस जज भूपेंद्र सिंह ने सभी 12 आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हर आरोपी को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का फैसला सुनाया। इन आरोपियों में मोहम्मद अदनान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कासिफ, समीर हुसैन, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अतहर, अदनान, मोहम्मद इमरान, आमिर हमजा और मोहम्मद आदिल शामिल हैं। 

24 जनवरी को तीस हजारी कोर्ट ने मोहम्मद उबैदुल्लाह को जमानत दी थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा विचार करने के लिए वापस भेजा। इसके बाद कोर्ट ने फिर से सुनवाई की और उबैदुल्लाह को जमानत दे दी। अब इसी तरह बाकी 11 आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सभी के मामले में एक साथ फैसला सुनाया।

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क्या था पूरा मामला?

7 और 8 जनवरी की दरमियानी रात को रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। इस दौरान हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पथराव से पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें इलाके का एसएचओ भी शामिल था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट से अफवाह फैली कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद करीब डेढ़ से दो सौ लोग जमा हो गए और अतिक्रमण हटाने वाली टीम पर पत्थर बरसाए। पुलिस ने इस आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन कोर्ट ने आज इस मामले में 12 लोगों को जमानत दे दी है।

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