Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में फिर पेश होंगे। इस बार वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होंगे। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने इस अपील पर सुनवाई शुरू की और निचली अदालत के कुछ टिप्पणियों पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को नोटिस भी जारी किया। केजरीवाल पहले व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होकर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से रिक्यूसल की मांग कर चुके हैं।
सौरभ भारद्वाज के बयान के अनुसार, सोमवार को अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपनी दलील रखेंगे। इससे पहले 13 अप्रैल को केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने करीब 45 मिनट तक अपनी रिक्यूसल याचिका पर दलील दी थी। उस सुनवाई के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उन क्लिप्स को हटाने के निर्देश भी दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही रिकॉर्ड करना और शेयर करना नियमों का उल्लंघन है।
आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी ने जांच की थी। निचली अदालत ने तीन महीने की सुनवाई और 40,000 पन्नों के दस्तावेजों को देखने के बाद बरी करने का फैसला दिया था। अब हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील पर सुनवाई चल रही है। केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी इस मामले की अगली कड़ी है। आम आदमी पार्टी इस मामले को राजनीतिक साजिश बताती रही है, जबकि जांच एजेंसियां आरोपों की जांच कर रही हैं। सोमवार की सुनवाई में केजरीवाल अपनी बात रखेंगे और कोर्ट आगे की प्रक्रिया तय करेगा।