'सुप्रीम' फैसले का हो पालन: दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों पर आ गया Delhi Police का बयान

Delhi Police statement on green crackers
X

दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने की अपील की। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी। अब दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आ गया है। जानिये पटाखे जलाने और बेचने वालों के लिए पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए लंबे समय के बाद इस बार की दिवाली खास होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि पटाखे जलाने और बेचने वालों के लिए भी शर्ते तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर जहां राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आ चुका है।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि पटाखे बेचने का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डीसीपी ऑफिस में भी फॉर्म उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कल ही आवेदन कर दें। हम जांच करके दो दिन के भीतर ही अनुमति ग्रांट करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि समय कम है, इसलिए जल्द से जल्द आवेदन कर दें।

नियमों का भी करें पालन

दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ग्रीन पटाखे फोड़ने के लिए जो भी शर्त लगाई गई हैं, उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, ग्रीन पटाखे बेचने वाले भी नियमों का पालन करें। नियमों का अवहेलना करने वालों पर सख्ती से पालन किया जाएगा।

पटाखे फोड़ने का समय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 18 से 22 अक्टूबर के बीच शाम छह से सात बजे और रात आठ से दस बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। साथ ही, कई शर्ते भी लगाई हैं। ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकती है। इसके अलावा तय स्थानों पर ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं। क्लिक कर पढ़िये संबंधित खबर

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त सजा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर तय टाइमिंग के विपरीत पटाखे फोड़ता पकड़ा गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा छह महीने की जेल भी हो सकती है। अगर कोई पटाखा बेचता या स्टोर करता पकड़ा गया तो 5000 रुपये जुर्माना और तीन साल की सजा भी हो सकती है। क्लिक कर पढ़िये संबंधित खबर

गोपाल राय ने उठाया था सवाल

आप नेता गोपाल राय ने कहा था कि हम सभी चिंतित हैं कि दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में पहले ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध नहीं था, लेकिन कार्यान्वयन सही से न होने के कारण प्रदूषण बढ़ा, जिस वजह से ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस पर कड़ी निगरानी चाहिए। साथ ही, दिल्ली सरकार को भी सुझाव दिया था। क्लिक कर पढ़िये विस्तृत खबर

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo
Next Story