Diwali 2025: दिल्ली-NCR में गलती से न फोड़ें ये पटाखे, वरना जेल में मनेगी दिवाली, कितनी होगी सजा?

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के अलावा दूसरे पटाखों पर बैन।
Delhi-NCR Firecracker Issue: दिवाली का उत्सव कुछ ही दिन दूर है। इस अवसर पर हर घर में दीये जलाए जाते हैं और लोग पटाखे फोड़कर आतिशबाजी भी करते हैं। दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई साल से पटाखों पर बैन लगा था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दी है। इसको लेकर सख्त नियम भी बनाए गए हैं। अगर किसी ने ग्रीन के असावा कोई पटाखा जलाया, तो पुलिस कार्रवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि अगर कोई पॉल्यूशन वाले पटाखे फोड़ते या बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने साफ किया है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति दिवाली पर ग्रीन पटाखों की जगह पॉल्यूशन वाले पटाखे फोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे कितनी सजा हो सकती है। आइए जानते हैं इसको लेकर क्या नियम हैं...
कितनी हो सकती है सजा?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के अवसर पर केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की ही इजाजत दी है। इसकी टाइमिंग भी तय की गई है। अगर इस दौरान कोई शख्स पॉल्यूशन फैलाने वाले पटाखे फोड़ता पाया जाता है, तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। वहीं, दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति पॉल्यूशन फैलाने वाले पटाखे बेचता हुआ या फिर स्टोर करता हुआ पाया जाता है, तो उसे बड़ी सजा होगी।
ऐसे में उस व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उसे 3 साल जेल की सजा भी हो सकती है। एक्सप्लोसिव एक्ट के सेक्शन 9बी के तहत सजा का यह प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई दिवाली पर पॉल्यूशन वाले पटाखे फोड़ते, बेचते या स्टोर करते हुए पाया जाता है, तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।
यहां कर सकते हैं शिकायत
दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (डीपीसीसी) की ओर से पटाखों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत नियम तय किए जाते हैं। इसके तहत भी दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के अलावा नॉर्मल पटाखे नहीं फोड़े जा सकते।
वहीं, अगर आप किसी को पॉल्यूशन वाले पटाखे जलाते या बेचते हुए देखते हैं, तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ऐसे मामले में आप सीधे पुलिस को सूचना दे सकते हैं, जिसके लिए आप 112 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा डीपीसीसी के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, त्योहार के मौके पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जिससे नियमों का पालन हो सके।
दिल्ली-एनसीआर में पटाखे जलाने की टाइमिंग
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे की अनुमति देने के साथ ही टाइमिंग भी तय कर दी है। यह अनुमति सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। इन दिनों में सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे और रात में 8 से 10 बजे कर ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं।
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