वक्फ अध्यक्ष की दो टूक : देना होगा किराया, नहीं तो कर देंगे बेदखल, 400 को नोटिस 

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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड
प्रदेशभर में 500 करोड़ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री की बात कहते हुए बोर्ड ने करीब 400 को नोटिस थमा कर जवाब मांगा है। 

रायपुर। प्रदेशभर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर वक्फ बोर्ड ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेशभर में 500 करोड़ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री की बात कहते हुए बोर्ड ने करीब 400 को नोटिस थमा कर जवाब मांगा है। इसमें राजधानी रायपुर के मालवीय रोड के भी कुछ व्यापारी शामिल हैं। लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवन बेकरी, सुप्रीम फूटवियर, पगारिया ज्वेलर्स सहित कई दुकानदार शामिल हैं। एक तरफ जहां इन दुकानदारों का लगातार दावा है कि उनकी संपत्ति वक्फ की नहीं है, वहीं वक्फ के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का साफ कहना है, सभी को 21 गया है। समय सीमा में जो भी अनुबंध करके किराया देने के लिए राजी हो जाएंगे, उनसे संपत्ति वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन जो किराया देने तैयार नहीं होंगे, उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा।

वक्फ अध्यक्ष का कहना है किसी भी हाल में वक्फ की संपत्ति पर किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। वक्फ की एक-एक जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। जो भी लोग संपत्ति वक्फ की न होने का दावा कर रहे हैं, वो गलत हैं। हमने सारे दस्तावेज देखने के बाद ही नोटिस जारी किए हैं। नए वक्फ बिल के मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों का सर्वे करा रही है। यहां पर काफी पहले से ही सर्वे चल रहा है। इस सर्वे में प्रदेश के वक्फ बोर्ड को वक्फ की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कब्जा होने और फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने की जानकारी मिली है। इसके बाद से ही वक्फ बोर्ड एक्शन में है। बोर्ड ने जिनको नोटिस दिया है, उनमें राजधानी रायपुर के मालवीय रोड के लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवन बेकरी, सुप्रीम फुटवियर, पगारिया ज्वेलर्स, महेश रूई भंडार, मो. साजिद सिविल लाइन, मिर्जा बेग, सहित एक दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हैं।

कलेक्टर गाइडलाइन से तय होगा किराया

डॉ. सलीम राज का साफ कहना है जिन प्रदेश में 400 लोगों को नोटिस दिया गया है, सभी को 21 दिनों का समय दिया गया है। जो दुकानदार और जमीन पर काबिज लोग वक्फ को किराया देने के लिए सहमत होंगे, उनके साथ अनुबंध किया जाएगा। वक्फ का इरादा किसी को भी बेदखल करने का नहीं है, लेकिन जो किराया देने तैयार नही होंगे, उनके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई होगी और उनको बेदखल किया जाएगा। किराए के बारे में उन्होंने बताया, किराया कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक तय होगा।

किया है फर्जीवाड़ा : सलीम राज

इस मामले में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का कहना है, दुकानदारों के जवाब से बोर्ड संतुष्ट नहीं है। फर्जीवाड़ा करके जमीन पर कब्जा किया गया है। उन्होंने बताया, जो खुद किराएदार रहे हैं, वो भला कैसे किसी को जमीन बेच सकते हैं। पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके वक्फ की संपत्ति को बेचने का काम किया गया है। मप्र के वक्फ बोर्ड ने भी किसी भी तरह की कोई एनओसी जारी नहीं की है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जहां-जहां भी वक्फ की जमीन पर कब्जा है, उसको मुक्त कराया जाएगा।

कहां कितनी संपत्ति

राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड की 832 संपत्तियां हैं, बिलासपुर में 1401, दुर्ग में 125, बस्तर में 55 और कोरबा में 44, राजनांदगांव में 300, धमतरी में 312, गरियाबंद में 943, सरगुजा में 226 और सूरजपुर में 354 संपत्तियां हैं।

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