रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजनाओं से जुड़ी याचिकाओं पर जन-सुनवाई के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है।
राज्य की उत्पादन, पारेषण, वितरण कंपनियों और भार प्रेषण केंद्र की ओर से प्रस्तुत याचिकाओं पर आयोग 17 से 20 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुनवाई करेगा।
किन कंपनियों ने दायर की हैं याचिकाएँ?
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
- छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केंद्र
इसके अलावा, वितरण कंपनी ने 11 जुलाई 2025 के टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण हेतु भी याचिका प्रस्तुत की है।

याचिकाओं का सारांश
सभी याचिकाओं के सारांश जनवरी माह में समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा चुके हैं। विस्तृत याचिकाएँ इस प्रकार हैं-
क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई: 17-18 फरवरी
- 17 फरवरी 2026
दुर्ग: प्रातः 10:30-12:00
बिलासपुर: 12:00-01:30
राजनांदगांव: 03:00-04:30
- 18 फरवरी 2026
अंबिकापुर: 10:30-12:00
जगदलपुर: 12:00-01:30
रायगढ़: 03:00-04:30
आयोग द्वारा सभी छह क्षेत्रों में मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक कार्यालयों में ऑनलाइन लिंक से जुड़ने की व्यवस्था की गई है। इच्छुक नागरिक निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं।
रायपुर में प्रत्यक्ष जन-सुनवाई: 19-20 फरवरी
- 19 फरवरी 2026 (गुरुवार)
कृषि एवं कृषि कार्य: 12:00-01:30
घरेलू उपभोक्ता: 02:30-04:00
गैर-घरेलू उपभोक्ता: 04:00-05:30
- 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)
स्थानीय निकाय/नगर निगम/ट्रेड यूनियन: 12:00-01:30
निम्न दाब उद्योग: 02:30-04:00
उच्च दाब उद्योग: 04:00-05:30
इस दौरान उपभोक्ता अपनी आपत्तियाँ, सुझाव और मांगें आयोग के समक्ष सीधे प्रस्तुत कर सकेंगे।










