पीएम आवास योजना में लापरवाही : जनपद सीईओ निलंबित, कमिश्नर ने विभागीय जांच के लिए जारी किया आदेश 

janpad panchayat
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पीएम आवास योजना में लापरवाही मामले में जनपद सीईओ निलंबित
कोंडागांव जिले के सीईओ प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने के मामले में  निलंबित कर दिया गया है। 

कुलजोत संधू- फरसगांव। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के जनपद सीईओ गेंदलाल चुरेन्द्र को निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही के चलते बस्तर कमिश्नर ने कार्यवाही की है। जिसके बाद विभागीय जांच के लिए भी आदेश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के नियम तहत बड़ेराजपुर ब्लाक के सीईओ को निलंबित कर दिया गया है।

महिला पटवारी निलंबित

वहीं बीते महीने बेमेतरा जिले में फसल गिरदावरी के कार्य में लापरवाही के चलते एक महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया था। जिले के कठिया, पेंड्री, झलमला, राका और कुरुद गांवों के विभिन्न खसरा नंबरों में सत्यापन के दौरान त्रुटियां पाई गईं थी। जिसके बाद संबंधित पटवारी पर यह कार्रवाई की गई थी।शासन के निर्देशानुसार पटवारियों द्वारा की गई फसल गिरदावरी का जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया गया था। जांच में यह पाया गया कि हल्का नंबर 20 की पटवारी अश्विनी भास्कर ने खाली खेत और अन्य फसल वाले क्षेत्रों को धान की फसल के रूप में दर्ज किया था।

कारण बताओ नोटिस के बाद निलंबन

जिला स्तरीय सत्यापन में हुई त्रुटियों के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला, पिंकी मनहर ने भास्कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संतोषजनक जवाब न मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। पटवारी अश्विनी भास्कर को गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय, बेरला रहेगा।

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