राहुल भोई- महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पुलिस ने नगदी नोटो के परिवहन पर दो बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बीते 5 दिनों में पुलिस ने दो अलग- अलग मामलों में कुल 1 करोड़ 47 लाख 50 हजार 480 रुपए कैश जब्त किया है। दोनों मामलो पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण धारा 106 BNSS के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई है। यह कार्रवाई थाना बसना एवं थाना बलौदा पुलिस ने की है।
जिला मे अवैध गतिविधियों एवं अंतरराज्यीय सीमा पर संदिग्ध परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत थाना बसना एवं थाना बलौदा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पदमपुर (ओडिशा) से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही एक संदिग्ध सफेद रंग की टोयोटा हाईराईडर कार (क्रमांक CG 04 QU 6591) को पलसापाली नाका पर घेराबंदी कर रोका गया। वाहन में सवार व्यक्तियों ने अपनी पहचान आशु बंसल पिता स्व. अशोक बंसल (निवासी मुरैना, हाल रायपुर) और चालक महेंद्र चौहान पिता नान्हू लाल चौहान (निवासी मलाजखंड) के रूप में दी।
महासमुंद जिले में पुलिस ने बीते 5 दिनों में पुलिस ने दो अलग- अलग मामलों में कुल 1 करोड़ 47 लाख 50 हजार 480 रुपए कैश जब्त किया है। pic.twitter.com/JkdbIYlQ8A
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बोरियों के अंदर मिले शव
वाहन की सघन तलाशी लेने पर पिछली सीट के ऊपर रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद हुए। गवाहों की उपस्थिति में की गई गिनती में 500, 200, 100 और 50 रुपये के कुल 32,50,000/- (बत्तीस लाख पचास हजार रुपये) पाए गए। इसी प्रकार थाना बलौदा के सिरपुर नाका में चेकिंग के दौरान कार सवार केशव अग्रवाल पिता नरेश अग्रवाल उम्र 24 वर्ष ग्राम मंदर बगीचा भवानी पटना (उडिसा) और गोविन्द चंद मुंड पिता दिवाकर मुंड उम्र 52 वर्ष ग्राम मंदर बगीचा भवानी पटना (उडिसा) के कब्जे से XUV का से 500 रूपये के 25 बंडल नोट, 200 रूपये के 10 बंडल नोट, 100 रूपये के 5 बंडल नोट, प्रत्येक बंडल में 100-100 नग नोट भरी हुई जुमला 15,00,000 रूपया बरामद हुआ।
पूछताछ में नहीं प्रस्तुत कर पाए दस्तावेज
पूछताछ के दौरान जब अनावेदकों से इतनी बड़ी राशि के स्रोत और वैध परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई भी वैधानिक प्रमाण प्रस्तुत करने में पूर्णतः असमर्थ रहे। अनावेदकों द्वारा संतोषजनक जवाब न देने और राशि के संदिग्ध होने के कारण, थाना बसना व बलोदा पुलिस द्वारा उक्त प्रकरणो मे नकद राशि एवं रकम परिवहन में प्रयुक्त लग्जरी कारों को धारा 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विधिवत जब्त कर लिया गया है। मामले में कर संबंधी जांच हेतु आयकर विभाग सूचित कर विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया है।
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प्रथम मामले में हुई जब्ती
1. आशु बंसल पिता स्व अशोक बंसल उम्र 28 निवासी गणेशपुरा गजाधर वाली गली मुरैना मध्य प्रदेश वर्तमान पता अविनाश वाटिका B-401 उरकुरा रायपुर।
2. महेंद्र चौहान पिता नान्हू लाल चौहान उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सारसडोल थाना मलाजखंड बालाघाट मध्यप्रदेश।
जब्त सम्पत्ति
1. नकद भारतीय मुद्रा (कुल योग: 32,50,000/- रुपये)
2. नकद भारतीय मुद्रा (कुल योग: 32,50,000/- रुपये) के परिवहन में प्रयुक्त एक सफेद रंग टोयोटा हाईराईडर क्रमांक CG04 QU 6591 किमती 17.5 लाख रूपया।
दूसरे मामले में हुई जब्ती
1. केशव अग्रवाल पिता नरेश अग्रवाल उम्र 24 वर्ष ग्राम मंदर बगीचा भवानी पटना (उडिसा)।
2. गोविन्द चंद मुंड पिता दिवाकर मुंड उम्र 52 वर्ष ग्राम मंदर बगीचा भवानी पटना (उडिसा)।
जब्त सम्पत्ति
- नकद भारतीय मुद्रा (कुल योग: 15,00,000/- रुपये)
- नकद भारतीय मुद्रा (कुल योग: 15,00,000/- रुपये) के परिवहन में प्रयुक्त XUV कार क्रमांक OD08 AA 4159 कीमती 10,00,000 रूपये एवं 01 नग वन प्लस 12 टच स्क्रीन मोबाईल कीमती 20,000 रूपये।










