निकाय चुनाव : पार्षद की जमानत एक से पांच हजार, अध्यक्ष और मेयर के लिए 15 से 20 हजार

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निकाय चुनाव
चुनाव के लिए नगर पंचायत, पालिका और निगम के पार्षद के लिए एक से पांच हजार और अध्यक्ष पद के लिए 10 से 15 हजार रुपए की जमानत लगेगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव लड़ने वाले सभी स्तर के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के समय जमानत की राशि अदा करनी पड़ेगी। जब तक जमानत की राशि जमा न हो तब तक कोई भी प्रत्याशी नहीं बन सकेगा। इन चुनाव के लिए नगर पंचायत, पालिका और निगम के पार्षद के लिए एक से पांच हजार और अध्यक्ष पद के लिए 10 से 15 हजार रुपए की जमानत लगेगी। निगमों में मेयर पद के प्रत्याशी को जमानत के रूप में 20 हजार रुपए देने होंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को इस संबंध आदेश जारी किया है। पार्षद पद का चुनाव लड़ने वालों को नगर पंचायत के लिए 1000 रुपए, पालिका के लिए 3000 रुपए और नगर निगम के लिए 5000 रुपए अदा करने होंगे। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए और निगमों के मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपए अदा करने होंगे।

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इनकी जमानत राशि होगी आधी

आयोग ने जमानत राशि जमा करने के संबंध में यह प्रावधान भी रखा है कि कोई महिला अभ्यर्थी, एससी, या एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए सामान्य प्रत्याशियों के मुकाबले आधी जमानत राशि देनी होगी। अगर किसी प्रत्याशी ने एक स्थान से एक से अधिक नामांकन दाखिल किया हो तो उसे एक से अधिक बार जमानत राशि नहीं देनी होगी। यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है, या उसके पहले किसी भी शासकीय कोषालय में चालान के माध्यम से यह राशि अदा की जा सकती है। इस राशि की रसीद नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी।

नामांकन से पहले नकद या चालान में राशि देनी होगी

कोई भी व्यक्ति अगर अगर चुनाव की मतदाता सूची देखना चाहता है तो उसके लिए दो रुपए फीस अदा करनी होगी। इसी तरह मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी सीडी में लेने के लिए वार्ड या ग्राम पंचायत शुल्क 100 रुपए रखा गया है।

15 को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन में निर्वाचक नामावली तैयार करने के कार्यक्रम में पिछले दिनों एक संशोधन किया गया था। जिससे लोगों को मतदाता बनने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार 6 जनवरी तक दावा, आपत्ति के आवेदन मंगाए गए थे। जिसमें राज्य के सभी जिलों के नगरीय निकायों से परिवर्धन, संशोधन और विलोपन के कुल 34 हजार 251 आवेदन प्राप्त हुए। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए परिवर्धन के 1 लाख 56 हजार 333, संशोधन के 1,413 तथा विलोपन के 4,083 आवेदन प्राप्त हुए। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को होगा।

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