bengaluru stampede: बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी अधिकारी को मिली जमानत, 11 लोगों की हुई थी मौत

bengaluru stampede case: निखिल सोसले को कर्नाटक हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई
bengaluru stampede case: आरसीबी (RCB) की आईपीएल 2025 जीत के बाद बेंगलुरु में हुए जश्न में भगदड़ से जुड़े मामले में गिरफ्तार सीनियर फ्रेंचाइज़ी अधिकारी निखिल सोसले को कर्नाटक हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। 4 जून को हुए इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।
निखिल सोसले के साथ DNA एंटरटेनमेंट कंपनी के दो अन्य अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए थे। ये कंपनी उस इवेंट मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी संभाल रही थी, जिसने आरसीबी के आईपीएल 2025 जीत समारोह का आयोजन किया था।
सोसले को कड़ी शर्तों के साथ मिली जमानत
कोर्ट ने ज़मानत के दौरान एक सख्त शर्त रखी है, सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट सरेंडर करने होंगे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सोसले के वकीलों ने दलील दी कि गिरफ्तारी बिना किसी जांच और ठोस सबूत के केवल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निर्देश पर की गई।
पुलिस ने पहले ही आरसीबी को चेतावनी दी थी
बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि उन्होंने आरसीबी को चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न की मंजूरी नहीं दी थी। इसके बावजूद, आयोजन स्थल पर भीड़ जमा हुई और अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद RCB, DNA एंटरटेनमेंट और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) को पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के चलते KSCA के कोषाध्यक्ष ई.एस. जयराम और सचिव ए शंकर ने 7 जून को 'नैतिक जिम्मेदारी' लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।
डियाजियो करेगी आंतरिक जांच
अब यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि आंतरिक जांच का भी विषय बन गया। आरसीबी की मालिक कंपनी Diageo अपने सभी प्रबंधन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू करने वाली है। घटना के तुरंत बाद आरसीबी ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए माफी मांगी थी। साथ ही मृतकों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया था।
