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Maharashtra: ठाणे की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

ठाणे के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) एस वी मेटिल पाटिल ने कालीचरण महाराज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Maharashtra: ठाणे की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
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महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) की एक अदालत ने शुक्रवार को विवादास्पद हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज (Kalicharan Maharaj) को महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ठाणे शहर के नौपाड़ा थाने की एक टीम ने बुधवार रात कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया था, जहां वह इसी तरह के एक मामले में जेल में बंद था। कालीचरण महाराज को गुरुवार शाम ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया और शुक्रवार सुबह उसे एक अदालत में पेश किया गया।

ठाणे के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) एस वी मेटिल पाटिल ने कालीचरण महाराज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड की शिकायत पर नौपाड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसी आधार पर नौपाड़ा पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल 26 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी। इन टिप्पणियों के लिए कालीचरण महाराज छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कई मामलों का सामना कर रहे हैं।

बता दें कि रायपुर पुलिस ने राष्ट्रपिता के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था। 12 जनवरी को महाराष्ट्र के वर्धा में पुलिस ने उसके खिलाफ इसी तरह का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ राज्य के अकोला जिले में भी मामला दर्ज किया गया है।

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