संदेशखाली केस पर बंगाल सरकार की लुकाछिपी खत्म: CBI को मिली शेख शाहजहां की कस्टडी, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद 26 घंटे करना पड़ा इंतजार

Shahjahan Sheikh in ED custody
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बुधवार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी।
Sandeshkhali Shahjahan Sheikh ED Attack Case: पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार की शाम करीब 7 बजे संदेशखाली केस के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंप दी।

Shahjahan Sheikh in ED custody: संदेशखाली केस के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का बीते दो दिनों से जारी लुकाछिपी का खेल बुधवार की शाम खत्म हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को नहीं सौंपी थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को शाम 4.30 बजे तक शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था। आखिरकार कोर्ट के आदेश के करीब 26 घंटे बाद बुधवार की शाम सात बजे शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को मिल गई।

4 घंटे तक कराया सीबीआई को इंतजार
बुधवार को सीबीआई की टीम एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंची। कोर्ट को सारे घटनाक्रम से अवगत कराया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को शेख शाहजहां की कस्टडी सौंपने के लिए बुधवार शाम 4.30 बजे तक समय दिया। इसके बाद सीबीआई की टीम करीब 3.45 बजे आरोपी शेख शाहजहां की हिरासत में लेने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंची। हालांकि सीबीआई को कस्टडी देने में पुलिस ने चार घंटों का समय लगाया।

सीबीआई करेगी पूछताछ
संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को सीबीआई टीम हिरासत में लेने के बाद सीधे मेडिकल चेकअप के लिए ले गई। सारी मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उसे बुधवार रात करीब 9.30 बजे दक्षिण 24 परगना स्थित सीबीआई ऑफिस ले जाया गया। सीबीआई अब शेख शाहजहां से पूछताछ करेगी। शाहजहां पर संदेशखाली की महिलाओं ने यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोप है। शाहजहां के खिलाफ संदेशखाली में जमीन हड़पने और मारपीट करने से जुड़ी 50 से अधिक शिकायतें मिली हैं।

क्या कहा था मंगलवार को हाईकोर्ट ने
मंगलवार को हाईकोर्ट ने जब शेख शाहजहां की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया तो ममता बनर्जी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने बंगाल सरकार की ओर से दाखिल पिटीशन लिस्टिंग पर फैसले के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दी। हालांकि, पुलिस ने यह कहते हुए कस्टडी देने से इंकार कर दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बाद करीब दो घंटे तक इंतजार करने के बाद सीबीआई की टीम को शेख शाहजहां को साथ लिए बगैर खाली हाथ लौटना पड़ा।

चौतरफा घिरती जा रही ममता सरकार
संदेशखाली प्रकरण को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चौतरफा घिरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बंगाल सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया। बंगाल सरकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले की जांच सीबीआई से कराए जाने पर रोक की मांग रही है। बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।

वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का तुरंत पालन किया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने वकील सिंघवी से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष जाने के लिए कहा। वही याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश देंगे।

हाईकोर्ट ने ईडी को अवमानना याचिका दाखिल करने को कहा
कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को एक बार फिर संदेशखाली प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुकाछिपी का खेल खेला है। आरोपी बेहद राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है। आज शाम 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाए। हाईकोर्ट ने ईडी को बंगाल सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने लिए कहा है।

हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी टीम पर हमले से संबंधित संदेशखाली केस की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। मंगलवार को भी कोर्ट ने कहा था शाम तक सीबीआई को शेख शाहजहां की कस्टडी सौंपी, जब यह बात बंगाल पुलिस ने नहीं मानी तो, बुधवार को दोबारा आदेश जारी किया। 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर उत्तरी 24 परगना जिले में हमला हुआ था। टीम राशन घोटाला मामले के सिलसिले में बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या और तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घरों पर छापा मारने गए थे। हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को तुरंत सीबीआई के हवाले करने का भी आदेश दिया था। लेकिन स्टेट पुलिस ने सीबीआई को कस्टडी नहीं सौंपी।

29 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था शाहजहां
हमले के 55 दिन फरार रहने के बाद 29 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पश्चिम बंगाल की बशीरहाट कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे राज्य पुलिस के मेहमानी में रखा गया था।

पीएम मोदी बोले- टीएमसी राज में घोर पाप हुआ
बता दें कि इन दिनों संदेशखाली प्रकरण सियासी अखाड़े में है। बुधवार को पीएम मोदी ने भी संदेशखाली की महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएम ने कहा कि टीमएसी राज में महिलाओं के साथ घोर पाप हुआ है। संदेशखाली की महिलाएं शाहजहां और उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं।

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